प्याज के भंडारण पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ा, जमाखोरी पर लगेगी लगाम
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज निर्धारित सीमा से अधिक प्याज के भंडारण पर रोक की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व आदेश की समय सीमा इस वर्ष दो जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके तहत राज्यों को व्यापारियों पर प्याज जमा करने
नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आज निर्धारित सीमा से अधिक प्याज के भंडारण पर रोक की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
पूर्व आदेश की समय सीमा इस वर्ष दो जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके तहत राज्यों को व्यापारियों पर प्याज जमा करने की सीमा को तय करने और निर्धारित सीमा से आगे जमाखोरी को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्राप्त है।
मिली जानकारी के मुताबिक आज हुई सीसीईए की बैठक में इस प्रतिबंध को एक साल के लिए और लागू करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडलीय परिपत्र में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आपूर्ति में कमी के कारण प्याज कीमतों में आई तेजी के मददेनजर इस जिंस के एक सीमा से अधिक भंडारण पर रोक की अवधि एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।
इस प्रस्ताव का ध्येय राज्यों को आवश्यक जिंस कानून (ईसीए) 1955 के तहत जमाखोरी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने योग्य बनाना तथा बढ़ती कीमतों की समस्या को रोकने में मदद करना और आम लोगों के लिए प्याज की उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाना है।