ट्रक चालक की पिटाई मामले में प्राथमिकी का आदेश

जासं, छपरा : शहर के मेथवलिया चौक स्थित फोरलेन के समीप बीती रात अवैध वसूली का विरोध करने पर ट्रक चालक

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Feb 2019 08:20 PM (IST) Updated:Tue, 19 Feb 2019 08:20 PM (IST)
ट्रक चालक की पिटाई मामले में प्राथमिकी का आदेश
ट्रक चालक की पिटाई मामले में प्राथमिकी का आदेश

जासं, छपरा : शहर के मेथवलिया चौक स्थित फोरलेन के समीप बीती रात अवैध वसूली का विरोध करने पर ट्रक चालक व खलासी की पिटाई मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी हर किशोर राय ने दोषी पुलिसकर्मी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

इस मामले में नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुड़हट्टी निवासी अतुल मशीनरी के संचालक अजब नारायण ¨सह ने एसपी को आवेदन दिया था। पश्चिम उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल ने भी एसपी से बातचीत की थी। आवेदन में बताया गया है कि पंजाब से चारा मशीन ट्रक से मंगवाया गया था। वह रात 1:30 बजे मेथवलिया चौक पहुंचा। वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने रुपये मांगे। इंकार किए जाने पर पुलिसकर्मी ने चालक व खलासी की जमकर पिटाई कर दी गई थी। पुलिस की पिटाई से जख्मी पंजाब निवासी ट्रक मालिक सह चालक विशाल शर्मा एवं खलासी चंद्रप्रीत ¨सह का उपचार सदर अस्पताल में कराया गया। इस शिकायत पर एसपी ने दोषी पुलिसकर्मी पर प्राथमिकी का आदेश दिया है। वाणिज्य संघ अध्यक्ष ने बताया कि उनके आग्रह पर एसपी के द्वारा शहर में माल उतारने के लिए ट्रकों के प्रवेश एवं निकासी के लिए सुबह 8:00 बजे तक का समय निर्धारित किया है, जो कि पूर्व में 6:00 बजे तक ही था।

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