महिला विकास निगम की टीम ने रुकवाया बाल विवाह

महिला विकास निगम से संबद्ध एक्शन एवं यूनिसेफ की टीम ने शुक्रवार को उजियारपुर प्रखंड की गावपुर पंचायत में पहुंचकर होने वाले बाल विवाह को रुकवाया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 09 May 2020 12:22 AM (IST) Updated:Sat, 09 May 2020 12:22 AM (IST)
महिला विकास निगम की टीम ने रुकवाया बाल विवाह
महिला विकास निगम की टीम ने रुकवाया बाल विवाह

समस्तीपुर । महिला विकास निगम से संबद्ध एक्शन एवं यूनिसेफ की टीम ने शुक्रवार को उजियारपुर प्रखंड की गावपुर पंचायत में पहुंचकर होने वाले बाल विवाह को रुकवाया। यह शादी 10 मई को होनी थी। इसी बीच महिला विकास निगम को इस बात की सूचना मिली। इसके बाद जिला समन्वयक अरविद कुमार के नेतृत्व में टीम में शामिल बीडीओ विजय कुमार ठाकुर, थानाध्यक्ष शंभूनाथ सिंह, प्रखंड समन्यवयक रश्मि कुमारी ने लड़के के घर जाकर उसके माता-पिता, पड़ोसी तथा अन्य ग्रामीणों के अलावा मुखिया अजय कुमार, सरपंच परवेज अहमद आदि की उपस्थिति में बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में समझाया। इसके पश्चात टीम ने लड़का के माता-पिता से एकरारनामा पत्र पर हस्ताक्षर लिया। जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष होने पर ही विवाह करने का संकल्प दिलाया गया। महिला विकास निगम टीम के सदस्यों ने बताया कि पिछले दो माह पूर्व भी इस गांव में एक बाल विवाह होने से रोका गया था। सदस्यों ने कहा क्षेत्र में होनेवाले सभी विवाहों पर टीम नजर रख रही है। गैर कानूनी शादी संपन्न करवाने वाले मां-बाप के लिए कानून में दो वर्ष की सजा तथा एक लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। इसलिए टीम ने आमलोगों को इसके प्रति सचेत रहने की हिदायत दी।

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