तेज हॉर्न बजाने वाले 71 वाहनों से वसूला जुर्माना

पटना। रात में चैन की नींद हराम करने का किसी को अधिकार नहीं है। रात 10 बजे के बाद लाउडस्

By Edited By: Publish:Mon, 08 Feb 2016 03:07 AM (IST) Updated:Mon, 08 Feb 2016 03:07 AM (IST)
तेज हॉर्न बजाने वाले 71  वाहनों से वसूला जुर्माना

पटना। रात में चैन की नींद हराम करने का किसी को अधिकार नहीं है। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे की शोर से बुजर्गो और बीमार लोगों की रात में नींद हराम होती है। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। पटना में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जिला प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। यह बातें जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने शनिवार को कहीं।

उन्होंने बताया कि प्रेशर हार्न वाले 71 वाहनों पर जुर्माना किया गया है। रात 10 बजे के बाद 20 डीजे का बुकिंग रद हुई है। जिलाधिकारी ने शनिवार को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में थानाध्यक्षों, डीएसपी और एसपी के साथ दंडाधिकारियों को कम्युनिटी हॉल, होटल और सार्वजनिक स्थलों पर रात 10 बजे के बाद जांच करने का निर्देश दिया ताकि डीजे और लाउडस्पीकर का शोर नहीं हो।

-- साइलेंस जोन का निर्धारण --

जिलाधिकारी ने बताया कि परिवहन पदाधिकारी को साइलेंस जोन का निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे स्कूल, अस्पताल, अदालत सहित अन्य जगहों पर नो-हार्न जोन है। ऐसे स्थल पर हार्न बजाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। बैठक में एसएसपी मनु महराज, सिटी एसपी चंदन कुशवाहा, एडीएम विधि-व्यवस्था सांवर भारती के अलावा सभी डीएसपी उपस्थित थे।

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