बिहारः बिना पर्याप्त जमीन के पास कराया नक्शा, रेरा ने साईं इनक्लेव के फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर लगाई रोक

रेरा ने दानापुर में बन रहे अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट साईं इनक्लेव के फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रेरा की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए निबंधन आइजी को पत्र लिखकर इस बाबत निर्देश जारी करने को कहा है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 11:03 PM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 11:03 PM (IST)
बिहारः बिना पर्याप्त जमीन के पास कराया नक्शा, रेरा ने साईं इनक्लेव के फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर लगाई रोक
रेरा ने साईं इनक्लेव के फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने दानापुर में बन रहे अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट साईं इनक्लेव के फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रेरा की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए निबंधन आइजी को पत्र लिखकर इस बाबत निर्देश जारी करने को कहा है। इसके साथ ही खगौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी है। पटना नगर निगम के विजिलेंस अफसर व विजिलेंस कमिश्नर को इस बाबत जानकारी इकट्ठा कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रमोटर को बिल्डिंग प्लान का नक्शा फिर से स्वीकृत कराकर एक माह में पेश करने का निर्देश रेरा ने दिया है। 

जमीन उपलब्ध नहीं, बना लिया प्लान

रेरा की जांच के क्रम में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई रोचक जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, साईं इंक्लेव प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मात्र 6,113 वर्ग मीटर उपलब्ध जमीन पर 73,653 वर्गमीटर बिल्डअप एरिया का नक्शा आर्किटेक्ट रमण कुमार से पास करा लिया। यह नक्शा वर्ष 2012 में ही पास हुआ जिसकी वैधता महज तीन वर्ष थी। रेरा के अनुसार, प्रमोटर ने पुन: मंजूर किया नक्शा पांच साल बाद भी जमा नहीं कराया।

नक्शा पास कराने के बाद जमीन की खरीद होती रही

इसके अलावा भी कई अनियमितताएं मिली हैं। प्रारंभिक चरण में सिर्फ तीन-चार ब्लाक ही बनाए जाने थे, जिसे बढ़ा कर 14 ब्लाक कर दिया गया। आश्चर्य यह है कि इसके लिए वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2018 तक लगातार जमीन खरीदने की जानकारी दी गई है। नियम के मुताबिक किसी भी प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने व उसके निबंधन के लिए सबसे पहले जमीन एग्रीमेंट व वैध नक्शे का होना अनिवार्य है। यहां नक्शा पास कराने के बाद जमीन की खरीद होती रही। ऐसे में रेरा ने दानापुर में बन रहे अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट साईं इनक्लेव के फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

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