तब छह लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा था, आज मिली उम्रकैद की सजा
करेली नरसंहार जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोरकर रख दिया था, उस मामले में दो आरोपितों को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें छह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था।
पटना [जेएनएन]। छह जनवरी 2011 को हुए करेली नरसंहार के दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुंगेर जिले के करैली गांव के छह की ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी। करेली नरसंहार मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे -2 ने नरसंहार के आरोपित मुसहरु यादव और रवींद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बता दें कि मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड के करैली गांव में 2 जुलाई 2011 को माओवादियों ने हमला कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस नरसंहार में सुनील राय, शिवन राय, नरेश राय, रामदेव राय, नारायण कोड़ा और कांग्रेस कोड़ा की हत्या कर दी गई थी।
इस नरसंहार के दो आरोपी रवींद्र यादव और मुसहरू यादव को कांड में दोषी पाते हुए धारा 302 के तहत मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने 18 जनवरी को दोषी करार दिया था और आज उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है.