32 श्रमिकों की मृत्यु होने पर आश्रित को मिला लाभ

लखीसराय। श्रमिकों के हित में श्रम संसाधन विभाग द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार शत

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 May 2018 06:18 PM (IST) Updated:Mon, 21 May 2018 06:18 PM (IST)
32 श्रमिकों की मृत्यु होने पर आश्रित को मिला लाभ
32 श्रमिकों की मृत्यु होने पर आश्रित को मिला लाभ

लखीसराय। श्रमिकों के हित में श्रम संसाधन विभाग द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रुपये एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपये दिया जाना था। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमसवली 2016 के तहत बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर एक लाख रुपये एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को चार लाख रुपये अनुदान दिया जाना है। जिले में अबतक श्रमिकों के मृत्यु होने एवं गंभीर रूप से बीमार होने पर इलाज के लिए अनुदान के लिए श्रम अधीक्षक कार्यालय में 50 आवेदन दिया गया है। श्रम अधीक्षक की अनुशंसा पर जिसमें से अबतक बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमसवली 2011 के तहत 34 आवेदन का निष्पादन किया गया है। स्वाभाविक मृत्यु होने पर अबतक नौ श्रमिक के आश्रित को तीस हजार रुपये एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर 23 श्रमिकों के आश्रित को एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार दो श्रमिकों को इलाज के लिए अनुदान दिया गया है। क्या कहते हैं पदाधिकारी

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श्रम अधीक्षक उमानाथ की मानें तो बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमसवली 2011 के तहत अनुदान के लिए कार्यालय में उपलब्ध 50 आवेदन को अनुदान देने के लिए अनुशंसा कर विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसमें से 34 लोगों को अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2016 में अनुदान की राशि में वृद्धि किए जाने के बाद से एक भी श्रमिक को अनुदान कर राशि नहीं मिल पाई है।

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