भारी पड़ेगी अनदेखी, भरना होगा जुर्माना

गोपालगंज। अब प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा।

By Edited By: Publish:Sat, 11 Feb 2017 03:03 AM (IST) Updated:Sat, 11 Feb 2017 03:03 AM (IST)
भारी पड़ेगी अनदेखी, भरना होगा जुर्माना
भारी पड़ेगी अनदेखी, भरना होगा जुर्माना

गोपालगंज। अब प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। इसकी अनदेखी वाहन मालिकों पर भारी पड़ेगी। अगर कोई भी वाहन बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का मिला तो वाहन के मालिक से जुर्माना राशि की वसूली की जाएगी। विभागीय स्तर पर निर्देश मिलने के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में तैयारियां प्रारंभ कर दी है।

जिला परिवहन कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पूर्व में ही सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण इसे कड़ाई से लागू नहीं किया जा सका था। अब तमाम तकनीकी समस्याओं को दूर करने के बाद राज्य परिवहन आयुक्त ने प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया है। परिवहन आयुक्त ने प्रत्येक प्रकार के वाहनों पर इसे लगाने का निर्देश देते हुए जांच के लिए नियमित रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सरकारी व गैर सरकारी वाहनों पर लगाया जाना अनिवार्य है।

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क्या है विभाग का दिशा निर्देश

गोपालगंज : सुप्रीम कोर्ट और राज्य परिवहन आयुक्त के निर्देश के बाद भी बगैर नंबर प्लेट लगाए ही कई नामचीन कंपनियों के वाहनों की बिक्री हो रही है। वाहन कंपनी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता को नहीं समझ पा रही हैं। ऐसे में शहरी इलाके से लेकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक में नियम के विरुद्ध वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। अब जिला परिवहन पदाधिकारी को आयुक्त ने जिले के सभी वाहनों के डीलर को कड़ा निर्देश देने को कहा है। ताकि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों का परिचालन रोका जा सके।

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सभी एजेंसियों को भेजा गया पत्र

गोपालगंज : परिवहन आयुक्त का निर्देश मिलने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले के सभी वाहन एजेंसियों को पत्र निर्गत किया है। इस पत्र में डीटीओ ने सभी वाहन एजेंसियों को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों की बिक्री नहीं करने तथा वाहन मालिकों को इसके लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।

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किसे देना होगा कितना पैसा

गोपालगंज : हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए प्रत्येक वाहन के लिए अलग अलग दर निर्धारित किया गया है। जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल के लिए 131 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार सभी चार पहिया वाहन पर 335 रुपये, ऑटो के लिए 162 रुपये, ट्रक, बस व ट्रैक्टर के लिए 310 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। शुल्क जमा करने के बाद वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा।

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