बिहार पंचायत चुनाव 2021:कैमूर में दूसरों के मकान पर पोस्टर लगाने से पहले करना होगा ये काम

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद कैमूर में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। पंचायत चुनाव में पोस्टर बैनर टांगने की छूट है। मगर इसके लिए कई मानक पूरा करना होगा। पोस्टर- बैनर बनवाने से पहले जिला निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

By Bihar News NetworkEdited By: Publish:Sat, 28 Aug 2021 04:31 PM (IST) Updated:Sat, 28 Aug 2021 04:31 PM (IST)
बिहार पंचायत चुनाव 2021:कैमूर में दूसरों के मकान पर पोस्टर लगाने से पहले करना होगा ये काम
पंचायत चुनाव में पोस्टर बैनर लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति। सांकेतिक तस्वीर
संवाद सहयोगी, कैमूर: पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में पूर्व में लगाए गए पोस्टर आदि को हटाने के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि अभी मात्र अधिसूचना जारी है। चरणवार प्रखंड में चुनाव होना है। उसी प्रकार प्रपत्र छह का सूचना प्रकाशन होने के बाद नामांकन होगा। उसके बाद ही प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर सकते है। हालांकि अभी पहली चरण में कुदरा से मतदान होना है। जबकि जिले भर के प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ऐसे में अगर पकड़ा जाता है कि आदर्श आचार संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। 

 चुनाव में लगेंगे पोस्टर-बैनर, मगर पूरे करने होंगे मानक

पंचायत चुनाव में पोस्टर बैनर टांगने की छूट है। मगर, इसके लिए कई मानक पूरा करना होगा। पोस्टर- बैनर बनवाने से पहले जिला निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अगर जिले के बाहर या अन्य राज्य में पोस्टर या बैनर बनवा रहे है तो उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। जहां पोस्टर बैनर जिले के अंदर बनवा रहे हैं, तो प्रिंटिग प्रेस का नाम व व्यय विवरणी खर्च के साथ संख्या अंकित करवानी होगी। 

दूसरों के मकान पर सहमति लेकर ही लगाना होगा पोस्टर

पंचायत चुनाव में नुक्कड़ सभा का आयोजन बगैर अनुमति के नही किया जा सकता है। उम्मीदवार को इसके लिए पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। दूसरों के मकान पर बिना सहमति के पोस्टर बैनर नही लगाया जा सकेगा। उस व्यक्ति से सहमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी से भी अनुमति लेना है। पंचायत चुनाव 2021 में चुनाव प्रचार प्रसार 48 घंटे पहले ही बंद कर देना होगा। उम्मीदवार अपने घर, कार्यालय या प्रचार गाड़ी पर पोस्टर बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्याशी अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी उन्हें जिला निर्वाची पदाधिकारी को देना पड़ेगा और दैनिक गतिविधि से भी अवगत कराना पड़ेगा। 

chat bot
आपका साथी