अपहरण के मामले में मंगल दोषी करार

By Edited By: Publish:Sat, 07 Sep 2013 09:27 PM (IST) Updated:Sat, 07 Sep 2013 09:28 PM (IST)
अपहरण के मामले में मंगल दोषी करार

जागरण संवाददाता, बक्सर : अरसे बाद न्यायालय से अभियुक्तों के लिए बुरी खबर आयी है। एडीजे-दो की अदालत में न्यायाधीश रविशंकर तिवारी ने अपहरण के एक मामले में शनिवार को अभियुक्त मंगल मुसहर को दोषी करार दिया। मामला ग्यारह साल पहले का है। जिसमें, नावानगर के धमछुआं मोड़ से सीमेंट व छड़ व्यवसायी दो भाइयों का अपहरण हुआ था। सजा के बिंदु पर सुनवाई दस सितंबर को होगी।

न्यायालय के सूत्रों के मुताबिक घटना तक की है, जब जिले में अपहरण उद्योग चरम पर था। 25 अक्टूबर-2002 को शाम छह बजे सिकरौल में अपनी छड़ व सीमेंट की दुकान बंद कर दो भाई रामाशीष साह व बद्री साह अपने गांव धमछुआं लौट रहे थे। तभी रास्ते में गांव के मोड़ पर चार हथियारबंद लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। उन लोगों के पीछे से आ रहे व्यवसायी का भतीजा रघुनाथ साह वहां से भाग निकला और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद तत्कालीन नावानगर थानाध्यक्ष योगेश चंद्रा ने तत्काल कार्रवाई कर पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी और ठोरा नदी के पास से चार लोगों को पकड़ा। इस बीच अपराधियों ने अपहृत को गुनसेज में अजय तिवारी के मकान में कैद कर लिया। जहां से पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया। इस मामले में पूछताछ में मंगल के मास्टरमाइंड होने का पता चला था। सुनवाई में मंगल पर आरोप सिद्ध हो गया। जबकि, अन्य चारों अभियुक्त पर अभी सुनवाई चल रही है।

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