पैसे की रिकवरी के लिए हाइकोर्ट जाएगा बैंक

सृजन घोटाला मामले में नीलाम पत्र पदाधिकारी के फैसले के विरोध में बैंक हाइकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हाइकोर्ट में कामकाज सुचारू होने के बाद बैंक की ओर से केस दर्ज किया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 Aug 2020 08:42 AM (IST) Updated:Sat, 08 Aug 2020 08:42 AM (IST)
पैसे की रिकवरी के लिए हाइकोर्ट जाएगा बैंक
पैसे की रिकवरी के लिए हाइकोर्ट जाएगा बैंक

भागलपुर। सृजन घोटाला मामले में नीलाम पत्र पदाधिकारी के फैसले के विरोध में बैंक हाइकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। हाइकोर्ट में कामकाज सुचारू होने के बाद बैंक की ओर से केस दर्ज किया जाएगा।

बैंक के पैनल अधिवक्ता केशव झा ने बताया कि हाइकोर्ट जाने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सृजन घोटाला मामले में नीलाम पत्र पदाधिकारी सुनील कुमार ने कल्याण विभाग व स्वास्थ्य विभाग को 30 दिनों के अंदर राशि देने का आदेश बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया व इंडियन बैंक को दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग का सर्टिफिकेट केस 2017 और कल्याण विभाग का सर्टिफिकेट केस वर्ष 2019 से चल रहा है।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में दो चेक जमा किए गए थे जिसे बैंक द्वारा गैर सरकारी संस्था सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड, सबौर के साथ आपराधिक, षड्यंत्र सरकारी राशि के गबन के तहत अवैध तरीके से सृजन के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरी ओर बैंक की ओर से यह पक्ष रखा गया था कि यह मामला कोतवाली थाने में दर्ज है। इसमें अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर यह कहा गया था कि राशि बैंक में जमा की गई थी और इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की थी, जिसमें देनदार विफल रहे। बैंकों के पैनल अधिवक्ता ने बताया कि मामले की जांच सीबीआइ कर रही है और मामला अदालत में चल रहा है। इस कारण सर्टिफिकेट केस में आए आदेश को चुनौती देने के लिए सक्षम अदालत में जाएंगे।

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किस बैंक को कितनी राशि देनी है

स्वास्थ्य विभाग : बैंक ऑफ बड़ौदा : 44 लाख 83 हजार 31 रुपये 29 पैसे

कल्याण विभाग : बैंक ऑफ बड़ौदा : 189 करोड़ 28 लाख 87 हजार 357

बैंक ऑफ इंडिया : नौ करोड़ (लगभग)

इंडियन बैंक : 10.70 करोड़ (लगभग)

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