पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

बांका। पत्नी की हत्या के मामले में सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा ने पति संजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Nov 2018 09:53 PM (IST) Updated:Mon, 19 Nov 2018 09:53 PM (IST)
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

बांका। पत्नी की हत्या के मामले में सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा ने पति संजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला चांदन थाना के भनरा का है। बीते चार मई 2015 को संजय यादव ने अपनी पत्नी गुड़िया देवी को कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया था। जिसका इलाज देवघर सदर अस्पताल में किया जा रहा था। लेकिन इलाज के दौरान की गुड़िया की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक गुड़िया पर संजय हमेशा मोटरसाइकिल दहेज के रूप में लाने को लेकर प्रताड़ित व मारपीट करता था। लेकिन गुड़िया अपने पिता की गरीबी की दुहाई देती थी। लेकिन संजय अपने जिद पर अड़ा रहा और एक दिन कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। इस घटना को लेकर मृतका के पिता देवघर गौरीपुर निवासी वैद्यनाथ महतो ने अपने दामाद संजय पर हत्या की प्राथमिकी चांदन थाना में दर्ज कराया था। पिता ने अपने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि गुड़िया की शादी साल 2006 में ¨हदू रीति रिवाज से हुई थी। जिसमें उसे दो संतान भी है। मुकदमा में आठ गवाह का बयान दर्ज किया गया था। सरकार की ओर से मुकदमा में एपीपी राजीव कुमार रंजन और बचाव पक्ष से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया।

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