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ट्रैफिक में फंस गए और छूटने वाली है ट्रेन? घबराएं नहीं, रेलवे देता है बोर्डिंग स्टेशन बदलने का मौका, पढ़ें नियम

Published: Wed, 07 Oct 2026 10:25 AM (IST)

रेलवे यात्रियों को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है, चाहे चार्ट भी क्यूं न बन गया हो।

टिकट बुक हो गया, लेकिन Boarding Station बदलना है? जानें कब तक मिलेगा मौका (Image Source: AI-Generated)

टिकट बुक हो गया, लेकिन Boarding Station बदलना है? जानें कब तक मिलेगा मौका (Image Source: AI-Generated)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सफर के दिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अचानक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं या किसी वजह से स्टेशन पहुंचने में देर होने लगती है। ऐसे में, डर सताने लगता है कि कहीं ट्रेन न छूट जाए और हम सोचने लगते हैं कि क्या आगे वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़ी जा सकती है?

ज्यादातर यात्रियों को लगता है कि अगर ट्रेन का फाइनल चार्ट बन चुका है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि, आपको जानकर राहत मिलेगी कि रेलवे आपको चार्ट बनने के बाद भी अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की पूरी आजादी देता है। आइए इस बेहद काम के नियम को डिटेल में समझते हैं।

ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले तक बदलें स्टेशन

रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर आपकी ट्रेन का पहला चार्ट बन भी गया है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप ट्रेन रवाना होने के ठीक 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं।

यह काम बहुत ही आसान है। आपको बस अपने फोन में IRCTC का मोबाइल ऐप खोलना है या उनकी वेबसाइट पर जाना है और आप घर बैठे अपना नया स्टेशन अपडेट कर सकते हैं। यह तरीका आखिरी वक्त की भागदौड़ से बचाने में बहुत मददगार है।

यह मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा

इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय एक बात का खास ख्याल रखें। एक पीएनआर पर आप सिर्फ एक बार ही अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।

अगर आपने जल्दबाजी में एक बार नया स्टेशन चुनकर अपडेट कर दिया, तो उसमें दोबारा कोई बदलाव मुमकिन नहीं होगा। इसलिए, अपना नया स्टेशन तय करते समय दूरी और वक्त का सही से हिसाब जरूर लगा लें।

पुराने स्टेशन से चढ़े तो भरना पड़ेगा जुर्माना

इस नियम से जुड़ी एक बेहद जरूरी चेतावनी भी है। जैसे ही आप ऑनलाइन अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलते हैं, वैसे ही पहले वाले स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का आपका अधिकार तुरंत खत्म हो जाता है।

अगर स्टेशन बदलने के बाद भी आप अपने पुराने स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं, तो यह रेलवे के नियमों के खिलाफ होगा। ऐसी स्थिति में अगर टीटीई आपको पकड़ लेता है, तो आपको 'बिना टिकट' सफर करने वाला माना जाएगा और आप पर भारी जुर्माना या पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

काउंटर वाले टिकट के लिए अलग है तरीका

अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक करने की बजाय रेलवे स्टेशन जाकर काउंटर से कागज वाला टिकट लिया है, तो आप स्टेशन बदलने का काम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे।

काउंटर टिकट वालों को अपना स्टेशन बदलने के लिए ट्रेन के छूटने के समय से पहले अपने नजदीकी रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। वहां आपको स्टेशन बदलने के लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। आपके इस आवेदन को देखकर रिजर्वेशन अधिकारी अपनी प्रणाली में आपका नया स्टेशन अपडेट कर देगा।

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