झारखंड में डायन के शक में महिला का अपहरण और हत्या, तीन आरोपित गिरफ्तार
पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव में एक महिला, चांदमनी पिगुंवा का अपहरण कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि अंधविश्वास में डायन बताकर उसे मारा गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मृतका के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डायन के शक में महिला का अपहरण और हत्या
संवाद सूत्र,मझगांव। पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव थाना क्षेत्र के अधिकारी गांव में एक भीषण हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, गांव की महिला चांदमनी पिगुंवा को 12 अक्टूबर को तीन युवकों ने अपहरण कर लिया और हत्या कर दी।
मृतका के शव को ओड़िशा के नरसंडा नाले के पास स्थित स्नान घाट में पानी के अंदर पत्थरों से दबा दिया गया। महिला के पति दुबराज बिरुवा ने 12 अक्टूबर को ही मझगांव थाना में अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पत्थरों से दबाए हुए शव को पानी से बाहर निकाला
मृतिका के नाबालिग पुत्र ने पुलिस को बताया कि बीमा सिंकु, रितेष पिगुंवा और नावरी बिरुवा उर्फ कार्ज़ी घर आए और उनकी मां को घर से बाहर ले गए। पुलिस ने इन तीनों पर संदेह जताया और उनकी तलाश शुरू की।
बुधवार को थाना प्रभारी उपेंद्र नायाराण सिंह ने आरोपितों को गांव से पकड़कर मझगांव थाने लाया गया। पूछताछ में आरोपितों ने हत्या और शव को नाले में फेंकने की पूरी घटना स्वीकार की। मौके पर अनुमंडल डीएसपी राफेल मुर्मू भी पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने नाले में छलांग लगाकर पत्थरों से दबाए हुए शव को पानी से बाहर निकाला।
डीएसपी राफेल मुर्मू ने बताया कि आरोपितों ने महिला को अंधविश्वास के नाम पर डायन बताते हुए अपहरण और हत्या की। घटना से मृतिका के परिवार में गहरा शोक है।
उनके पति ने बताया कि उनकी पत्नी खेतों और घर के काम में जुटी रहती थीं और परिवार का पालन-पोषण करती थीं, लेकिन आरोपितों ने मारकर उन्हें नाले में फेंक दिया और परिवार को टूटने के कगार पर ला खड़ा किया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेजा। मृतिका के परिवार में दो बेटियां और दो बेटे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, ताकि इस डरावनी घटना की सजा सुनिश्चित हो।
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