झारखंड के इस शहर में होगा रेलवे साइडिंग का विस्तार, 184 आवास कराए जाएंगे खाली; नोटिस जारी
बोकारो इस्पात संयंत्र के गुवा आयरन खान ने रेलवे साइडिंग विस्तार (Railway Siding Expansion) के लिए अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। नानक नगर डीपासाही सहित कई क्षेत्रों के निवासियों को विस्थापित बस्ती नगर-II में पुनर्वासित किया जाएगा। 10 दिनों में विस्थापन प्रक्रिया पूरी न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, गुवा। बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन गुवा आयरन खान (संपदा विभाग) की ओर से एक आधिकारिक सूचना जारी की गई है, जिसमें रेलवे साइडिंग परियोजना के विस्तार के मद्देनजर गुवा क्षेत्र के कई हिस्सों में बसे निवासियों को जल्द से जल्द अतिक्रमित स्थलों को खाली करने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों के निवासियों को नवनिर्मित विस्थापित बस्ती "नगर-II (184 आवासीय इकाइयां) में पुनर्वास हेतु स्थानांतरित किया जाएगा जिसके लिए वे तत्काल संबंधित स्थलों को खाली करें।
अतिक्रमण मुक्त करने वाले जगह जिसमें नानक नगर, डीपासाही, स्टेशन कॉलोनी, पुट साइडिंग क्षेत्र, डीबी क्षेत्र, डीबीसी सब स्टेशन, जाटाहाटिंग, पंचायत भवन के लोगों को नोटिस दिया गया।
सूचना में कहा गया है कि संपदा विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर, 10 दिनों के भीतर विस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस नोटिस पर आदेशानुसार, संपदा विभाग, गुवा और माइंस का नाम दर्ज है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर विधिसम्मत रूप से बेदखली की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।
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