जियो स्टोर ने ग्राहक से की गद्दारी, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 30 हजार का जुर्माना; पेमेंट लौटाने का भी आदेश
उपभोक्ता आयोग चाईबासा ने जियो स्टोर नीमडीह को ग्राहक को मोबाइल न देने पर 30000 रुपये का जुर्माना लगाया। दशरथ गोप ने आईफोन 13 के लिए 64900 रुपये दिए थे लेकिन उन्हें फोन नहीं मिला। आयोग ने इसे सेवा में कमी और धोखाधड़ी माना और हर्जाना देने का आदेश दिया।

संवाद सहयोगी, चाईबासा। उपभोक्ता से पूरी राशि लेने के बावजूद मोबाइल फोन नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग, चाईबासा ने जियो स्टोर नीमडीह को कड़ा झटका दिया है। आयोग ने जियो स्टोर को ग्राहक की जमा राशि 64 हजार 900 लौटाने और 30 हजार रुपये अतिरिक्त हर्जाने के रूप में देने का आदेश सुनाया है।
यह मामला तांतनगर थाना क्षेत्र के गीतीलादेर निवासी दशरथ गोप से जुड़ा है। उन्होंने माइ जियो स्टोर, नीमडीह (चाईबासा) से आइफोन 13 (128 जीबी, नीला रंग) खरीदने के लिए HDFC बैंक, चाईबासा के माध्यम से फाइनेंस करवाया था। मोबाइल की पूरी कीमत 64 हजार 900 जियो स्टोर को अग्रिम रूप से भुगतान कर दी गई थी।
जियो स्टोर प्रबंधन ने कुछ दिनों में मोबाइल देने का आश्वासन दिया लेकिन लंबा समय बीतने के बावजूद उन्हें फोन उपलब्ध नहीं कराया गया। पहले स्टोर मैनेजर अमित कुमार निषाद और बाद में नए मैनेजर ने भी न तो फोन दिया, न ही भुगतान की गई राशि लौटाई।
इससे परेशान होकर दशरथ गोप ने 12 जनवरी 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग, चाईबासा में मामला दर्ज कराया। आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह एवं सदस्य देवश्री चौधरी की पीठ ने 23 अगस्त 2025 को फैसला सुनाते हुए जियो स्टोर को उपभोक्ता को 64 हजार 900 वापस करने और 30 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया।
आयोग ने कहा कि यह मामला उपभोक्ता सेवा में भारी कमी और आनलाइन धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता आयोग द्वारा इस प्रकार के मामलों की सुनवाई अब पूर्णतः आनलाइन की जा रही है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।
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