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    Jharkhand news: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ग्लाक पिस्टल राज्य सरकार ने की जब्त, पिस्टल की खासियत एवं कीमत भी जानिए

    By Sudhir Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    झारखंड सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ग्लाक पिस्टल जब्त कर ली है। गृह विभाग के आदेशानुसार, यह कार्रवाई पूर्वी सिंहभूम जिले में शस्त्रों की समीक्षा के तहत की गई। बन्ना गुप्ता ने 2022-23 में कोलकाता से यह अत्याधुनिक पिस्टल खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपये है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से निजी हाथों में मौजूद आधुनिक हथियारों की समीक्षा शुरू की है।

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    पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ग्लाक पिस्टल को राज्य सरकार ने जब्त कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा : झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव के बीच पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक रह चुके कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता की ग्लाक पिस्टल को राज्य सरकार ने जब्त कर लिया है।

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    यह कार्रवाई गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश के अनुरूप की गई। विभाग के अवर सचिव ने 6 मार्च 2025 को जारी पत्र के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम जिले में ग्लाक पिस्टल रखने वाले व्यक्तियों की सूची जारी की थी।

    सूची में केवल कांग्रेस नेता ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता का नाम शामिल था। उनके पास कदमा थाना से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त थी। विभागीय आदेश के अनुसार, बन्ना गुप्ता के दो शस्त्रों में से एक 0.45 बोर की ग्लाक पिस्टल को राजकीय शस्त्रागार में जमा कराया जाना था।

    सरकार निजी हाथों में मौजूद आधुनिक विदेशी शस्त्रों की कर रही समीक्षा  

    इस प्रक्रिया के लिए संबंधित थाना को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार ने हाल के महीनों में निजी हाथों में मौजूद आधुनिक विदेशी शस्त्रों की समीक्षा शुरू की है।

    इसके तहत लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा धारण किए गए ग्लाक और अन्य उच्च क्षमता वाले हथियारों को अस्थायी रूप से राजकीय शस्त्रागार में जमा कराने का निर्णय लिया गया है।

    सरकार का तर्क है कि यह कदम सुरक्षा और निगरानी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि आधुनिक हथियारों के दुरुपयोग की संभावनाओं पर रोक लगाई जा सके।

    इसी आदेश के तहत घाटशिला उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता से ग्लाक पिस्टल प्राप्त कर जिला प्रशासन की ओर से राजकीय शस्त्रागार में जमा करा दी गई।

    जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2022-23 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से अत्याधुनिक ग्लाक पिस्टल खरीदी थी।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्लाक वर्तमान समय में सबसे आधुनिक पिस्तौल में से एक है जिसका बाजार मूल्य लगभग 18 लाख रुपये है।

    0.42 बोर की इस पिस्तौल को सामान्य नागरिक अपने पास नहीं रख सकते हैं। झारखंड में गिने-चुने लोगों को ही इसका लाइसेंस दिया गया है। सामान्य नागरिकों को केवल 0.32 बोर की पिस्तौल रखने के लिए लाइसेंस निर्गत होता है।

     

     
     

    पूर्व मंत्री के पास मिली प्रतिबंधित ‘ग्लाक’ पिस्टल, सरकार ने मांगी वापस; हथियार की कीमत जान आप रह जाएंगे दंग

    By Sudhir PandeyEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 23 Jun 2025 08:47 AM (IST)

    पिछली सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता से सरकार ने उनकी अत्याधुनिक ग्लाक पिस्तौल वापस मांग ली है। विधानसभा चुनाव हारने और सत्ता से बाहर होने के बाद, जमशेदपुर के उपायुक्त ने उन्हें यह पिस्तौल राजकीय शस्त्रागार में जमा करने का निर्देश दिया है। 

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    कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता के पास मिली प्रतिबंधित पिस्टल। (फोटो जागरण)

    सुधीर पांडेय, चाईबासा। पिछली सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने अपने रसूख के बल पर अत्याधुनिक ग्लाक पिस्टल खरीदी थी। उन्होंने इसका लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया था। इस बार विधानसभा चुनाव में हारने और सरकार से बाहर हो जाने के बाद राजनीति में कमजोर पड़े बन्ना गुप्ता से सरकार ने ग्लाक पिस्टल को वापस मांग लिया है।

    इस संबंध में जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की ओर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी करते हुए बन्ना गुप्ता से उक्त पिस्टल को लेकर राज्यकीय शस्त्रागार में जमा करने के लिए कहा है।

    बताया जा रहा है कि जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक रहते हुए और सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2022-23 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से अत्याधुनिक ग्लाक पिस्टल खरीदी थी। पुलिस विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि ग्लाक वर्तमान समय में सबसे आधुनिक पिस्तौल में से एक है। इसका बाजार मूल्य लगभग 18 लाख रुपये है।

     
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    0.42 बोर की इस पिस्तौल को सामान्य नागरिक अपने पास नहीं रख सकते हैं। झारखंड में गिने-चुने लोगों को ही इसका लाइसेंस दिया गया है। सामान्य नागरिकों को केवल 0.32 बोर की पिस्तौल रखने के लिए लाइसेंस निर्गत होता है।

    उपायुक्त के पत्र के अनुसार सरकार के अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 6 मार्च 2025 को जारी एक पत्र के आलोक में पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला अतंर्गत ग्लाक पिस्टल धारण करने वाले लोगों की सूची में इस जिला से संबंधित एकमात्र अनुज्ञप्तिधारक कदमा निवासी ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता के नाम पर शस्त्र अंकित है।

    विभागीय निर्देश के आलोक में बन्ना गुप्ता से शस्त्र प्राप्त कर राज्यकीय शस्त्रागार में जमा किया जाना है। अत: ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता के नाम पर धारित दो शस्त्रों में से एक शस्त्र 0.45 बोर पिस्टल को प्राप्त कर राजकीय शस्त्रागार में जमा करा दिया जाय।