चक्रधरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्ती, मिठाई और केक दुकानों में एक्सपायरी सामग्री जब्त, दुुकानदार को नोटिस
चक्रधरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और केक की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान, एक्सपायरी डेट वाली सामग्री जब्त की गई और दुकानदारों को नोटिस ज ...और पढ़ें

खाद्य सामग्री के सेंपल की जांच करते खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने चक्रधरपुर में सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम ने शहर के विभिन्न मिठाई, केक और रिटेल दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण का उद्देश्य त्योहारों के दौरान आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना था। इसके मद़देनजर पवन चौक स्थित पवित्र भोजनालय तथा गुप्ता जी स्वीट्स एंड स्नैक्स में साफ-सफाई की कमी और एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई।
इस पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया। मौके पर ही एक्सपायरी रियल जूस और 7-अप को जब्त कर नियमानुसार नष्ट कराया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मिठाई दुकानों में उपयोग किए जा रहे रंगों की भी जांच की। जांच में किसी भी दुकान में अखाद्य या प्रतिबंधित रंग का उपयोग नहीं पाया गया, जिससे उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मिठाई दुकानों में उपयोग किए जा रहे रंगों की भी जांच की। जांच में किसी भी दुकान में अखाद्य या प्रतिबंधित रंग का उपयोग नहीं पाया गया, जिससे उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली।
उन्होंने बताया कि त्योहारों के समय मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस प्राप्त करें।
इसके साथ ही प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, हाइजीन और खाद्य सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से पालन करने को कहा गया। एक्सपायरी, बासी या सड़ी-गली खाद्य सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी गई।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि तथा निर्माता का पूरा पता स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि तथा निर्माता का पूरा पता स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सेहत से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।

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