Tabrez Ansari मौत मामले में 4 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, दो आरोपी रिहा; 10 युवक दोषी करार
झारखंड में क्षेत्र के चर्चित तबरेज अंसारी के मौत के मामले पर एडीजे वन अमित शेखर की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस केस में दो आरोपित सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से रिहा कर दिया जबकि अन्य दस आरोपितों पर आरोप सिद्ध होते हुए सुरक्षित रखा गया। बता दें कि यह मामला 18 जून 2019 का है।

जागरण संवाददाता, सरायकेला: झारखंड में सरायकेला के चर्चित तबरेज अंसारी के मौत के मामले पर एडीजे वन अमित शेखर की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।
इस केस में दो आरोपित सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मामले से रिहा कर दिया, जबकि अन्य दस आरोपितों पर आरोप सिद्ध होते हुए सुरक्षित रखा गया।
इन आरोपियों में प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान का नाम शामिल है, जिनपर सजा के बिंदु पर आगामी 5 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा।
2019 का है मामला
यहां बता दें कि सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नियत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी। इसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबियत बिगड़ी थी। सरायकेला सदर अस्पताल लाये जाने के क्रम में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
मॉब लिंचिंग का दिया गया था रूप
मामले को लेकर उस समय इसे मॉब लिंचिंग के रूप में भी प्रचारित करने का प्रयास भी किया गया था। इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था।
इसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है।
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