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    कोर्ट में केस दर्ज किया तो भड़क गया ग्राम प्रधान, बंद करवा दिया परिवार का हुक्का-पानी

    सरायकेला में ग्राम प्रधान ने एक परिवार को समाज से बहिष्कार करने की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ ग्रामीणों को उस परिवार के साथ बात करने से मना किया है। इतना ही नहीं गांव में मौजूद चापाकल तालाब और कुआं से पानी लेने पर रोक लगा दी है। समाज से बहिष्कार किए गए परिवार ने इसे लेकर महिला थाना में आवेदन देकर शिकायत की है।

    By Gurdeep Raj Edited By: Shashank Shekhar Updated: Sun, 28 Jul 2024 08:26 PM (IST)
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    महिला थाना पहुंची पीड़िता शिकायत दर्ज कराने। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, सरायकेला। सरायकेला-खरसावां के सरायकेला थाना क्षेत्र स्थित जुरगुडि़या गांव निवासी दानगी हांसदा और उसके परिवार को ग्राम प्रधान ने बैठक कर सामाजिक बहिष्कार की सजा सुना दी।

    साथ ही यह फैसला किया कि गांव का कोई व्यक्ति भी यदि दानगी हांसदा के परिवार के किसी भी सदस्य के साथ बात करते हुए पकड़ा गया तो उससे भी दस हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

    इसके अलावा गांवों का कोई भी सरकारी तालाब, चापाकल, कुंआ आदि से पानी लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ग्राम प्रधान के लगाई गई पाबंदी के बाद दानगी हासंदा व उसका परिवार का गांव में रहना मुश्किल हो गया।

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    दानगी हांसदा ने आदिवासी सेंगेल अभियान को मामले की जानकारी दी। अभियान के पहल पर सरायकेला महिला थाना में प्रताड़ित करने वाले डाबरा निवासी सिंगराई मुर्मू, ग्राम प्रधान विक्रम हांसदा, रंजीत टुडू, सामू मुर्मू, सुभाष टुडू, भद्र मार्डी एवं अन्य के खिलाफ लिखित शिकायत शनिवार को की गई है।

    यह है मामला

    शिकायत के अनुसार, दानगी हांसदा ने अपनी बेटी सोनिया हांसदा की शादी 22 अप्रैल 2021 को डाबरा निवासी सिंगराई मुर्मू के साथ रीति-रिवाज के साथ कराई थी। शादी के एक महीने बाद से ही उसकी बेटी को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना ससुराल वालों द्वारा दिया जा रहा था।

    बेटी सोनिया हांसदा ने पति सिंगराय मुर्मू पर कोर्ट में प्रताड़ना और भरण-पोषण हेतु शिकायतवाद दायर की है, जो विचाराधीन है। एक जून 2024 को दामाद सिंगराई मुर्मू जुरगुड़िया ग्राम प्रधान के पास आए। ग्राम प्रधान विक्रम हांसदा को प्रलोभन देकर गांव में बैठक कराई, जिसमें दानगी हांसदा और परिवार के लोगों को समाज से बहिष्कार करने का फैसला किया गया।

    साथ ही साथ दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा दानगी और उसके परिवार के साथ बात करने पर अलग से दस हजार रुपये जुर्माना तय किया गया। राशन दुकान, सार्वजनिक पेयजल का इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। दानगी हांसदा पर व्यक्तिगत रूप से केस वापस और दस हजार रुपये दंड के रूप में मांग की गई। नहीं देने पर और कड़ा कदम उठाने की धमकी दी गई।

    क्या बोलीं महिला थाना प्रभारी

    दानगी हांसदा की बेटी ने अपने पति खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जो न्यायालय में लंबित है। प्रताड़ना के मामले को लेकर गांव में बैठक कर ग्राम प्रधान ने दानगी व उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया है। एक पक्ष से शिकायत मिला हैा। दूसरे पक्ष को नोटिस किया जा रहा है। दोनों पक्षों को बैठाकर पूरे मामले की जांच की जाएगी।- कुमारी तिलोत्मा, महिला थाना प्रभारी सरायकेला

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