Jharkhand: सेना के जवान की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा
रांची की अदालत ने सेना के जवान जीतलाल मुंडा की हत्या के मामले में उनकी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तारामणि देवी और नेहरू सिंह मुंडा को अदालत ने दोषी पाया। अवैध प्रेम संबंध के चलते तारामणि ने प्रेमी के साथ मिलकर जीतलाल की हत्या करवा दी थी। कॉल डिटेल से दोनों के बीच संपर्क का पता चला और साजिश का पर्दाफाश हुआ।

राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सोमवार को सेना के जवान जीतलाल मुंडा की हत्या मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने पूर्व में जीतलाल मुंडा की पत्नी तारामणि देवी और उसके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोनों को दो साल की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। 16 मई 2016 की रात करीब 11 बजे यह घटना हुई थी। घटना के पीछे अवैध प्रेम संबंध था।
तारामणि देवी ने अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को घर बुलाया और पति जीतलाल मुंडा की हत्या करवा दी। दरवाजा खोलते ही धारदार हथियार से हमला कर जीतलाल की हत्या कर दी गई थी। घटना के अगले दिन पत्नी ने ही अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, ताकि किसी को शक न हो।
शुरुआत में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन कॉल डिटेल जांच में तारामणि और नेहरू के बीच लगातार संपर्क सामने आया, जिससे पूरे साजिश का पर्दाफाश हुआ।
मामले में कुल सात लोग ट्रायल फेस कर रहे थे, लेकिन साक्ष्य के अभाव में पांच को बरी कर दिया गया, जबकि मुख्य अभियुक्त पत्नी और प्रेमी को दोषी मानते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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