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    National Flag: क्या है भारतीय ध्वज संहिता, जो बताता है झंडे को सुरक्षित रखने का नियम, जानें...

    By Sanjay KumarEdited By:
    Updated: Wed, 17 Aug 2022 10:52 AM (IST)

    Flag Code of India 2022 स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हर घर झंडा कार्यक्रम आज 17 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद जिस तरह से अपने तिरंगे की आन-बान-शान को बढ़ा ...और पढ़ें

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    Flag Code of India, 2022: भारतीय ध्वज संहिता।

    रांची, [अनुज तिवारी]। Flag Code of India, 2022 स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हर घर झंडा कार्यक्रम आज 17 अगस्त तक चलेगा। इस मौके पर सभी ने अपने घरों पर झंडा लगाया और इस स्वतंत्रता के जश्न में डूबे रहें। लेकिन अब समय आ गया है कि जिस तरह से अपने तिरंगे की आन-बान-शान को बढ़ाया है उसी तरह अब इसे संजो कर भी रखना है। इसके लिए लोगों को अपने घरों में झंडे को सुरक्षित रखना होगा।

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    दैनिक जागरण की खास बातचीत पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि तिरंगा झंडा को फहराने से लेकर रखने के लिए भारतीय ध्वज संहिता का पालन करना चाहिए। घर में झंडा रखने के लिए कोई खास तरीका नहीं है, बल्कि ध्वज को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ध्वज खराब ना हो और उसे अच्छे से रखा जाए ताकि ध्वज को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे।

    उन्होंने बताया कि सभी झंडे को जमा करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, लोगों को खुद जिम्मेवार बनना होगा। मालूम हो कि घर-घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रतिष्ठानों से लेकर घरों तक में तिरंगा फहराया गया और इस बीच सड़कों से लेकर चौक-चौराहों तक तिरंगा लगाया गया है। इन सभी जगहों से अब तिरंगे को अच्छे से रखने का समय आ गया है। तिरंगे का अपमान करने पर भी सजा का प्रावधान है।

    उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा बताते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिये गए निर्देश हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता-2002 में सभी नियमों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। ध्वज संहिता-भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता-2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। रांची वासियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताक राष्ट्रीय ध्वज का मान बना रहे।

    चौक-चौराहों से आज के बाद रांची जिला प्रशासन हटाएगा झंडा

    रांची शहर के चौक-चौराहों से रांची जिला प्रशासन 17 अगस्त के बाद झंडा खुद हटाएगा। उपायुक्त ने बताया कि अभी हर घर झंडा कार्यक्रम चल रहा है। 17 अगस्त के बाद जिला प्रशासन की ओर से खुद चौक-चौराहों या सड़क पर तिरंगा दिखने पर उसे सम्मान के साथ हटाया जाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया जाएगा। लोगों से भी अपील है कि वे अपने ध्वज को अगर किसी ऐसी जगह देखते हैं तो उसे सम्मान के साथ सुरक्षित रखें।

    ध्वज संहित के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण नियम...

    • जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए, जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
    • सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है।
    • ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे-धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए।
    • जब ध्वज किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए।
    • ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचोंबीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए।
    • फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता है।
    • ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है।
    • किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर में रखा जाएगा।
    • ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए।