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    रांची नगर न‍िगम में आनलाइन होल्डिंग टैक्‍स जमा नहीं कर पा रहे लोग, जान‍िए क्‍या है असली कारण

    By Sanjay KumarEdited By:
    Updated: Wed, 29 Dec 2021 08:48 AM (IST)

    Jharkhand News शहर में होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) समेत वाटर टैक्स (Water Tax) व ट्रेड लाइसेंस (Trade License) बनाने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने निजी कंपनी (Private Company) श्री पब्लिकेशन (Shree Publications) को सौंपी है।

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    होल्डिंग जमा करने वाली कंपनी से आजिज आ गई है जनता

    रांची (जागरण संवाददाता)। Jharkhand News : शहर में होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) समेत वाटर टैक्स (Water Tax) व ट्रेड लाइसेंस (Trade License) बनाने की जिम्मेदारी रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने निजी कंपनी (Private Company) श्री पब्लिकेशन (Shree Publications) को सौंपी है। कंपनी को बेहतर सेवा देने के मकसद से काम सौंपा गया था। लेकिन, कंपनी ने होल्डिंग नंबर (Holding Number) जारी करने से लेकर टैक्स (Tax) जमा करने का काम जटिल कर दिया है। स्थिति यह है कि लोगों को इसके लिए पैरवी करनी पड़ रही है। ऐसे में अब कंपनी के खिलाफ शिकायत बुलंद की जा रही है। जो काम स्वेच्छा से एक सप्ताह में हो जाना चाहिए, उसे कंपनी चार माह में पैरवी के बाद करती है।

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    ऑनलाइन टैक्स भुगतान करना कठिन:

    लोगों की मानें तो कंपनी ने ऑनलाइन टैक्स भुगतान की प्रक्रिया में गड़बड़ी कर दी है। लोग चाह कर भी ऑनलाइन टैक्स का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी ने यह फॉर्मूला इसलिए अपनाया है की ऑनलाइन टैक्स भुगतान होने पर कंपनी को कमीशन नहीं मिलता है। ऑफलाइन भुगतान होने पर कंपनी को कमीशन मिलता है।

    अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है खेल:

    सूत्रों के अनुसार इस काम में जितनी भागीदारी श्री कंपनी के अधिकारियों की है, उतनी ही नगर निगम के अधिकारियों है। निगम के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।

    कंपनी पर लगाये कई आरोप:

    होल्डिंग का आवेदन जमा करने के बाद कागजात की कमी का हवाला देते हुए उसे तीन चार माह तक रोका जाता है। बाद में पैरवी पर उन्हीं कागजातों के आधार पर होल्डिंग नंबर जारी कर दिया जाता है। यह आरोप भी है कि आमलोग अपने होल्डिंग के लिए भले ही चार माह तक दौड़ते हैं, लेकिन जमीन दलालों व बिल्डरों को जब जमीन की रजिस्ट्री करानी होती है, तो उसी तारीख में ही होल्डिंग नंबर जारी कर दिया जाता है।

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