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    Voter ID Card: मतदाता पहचान पत्र के लिए अब घर बैठे जमा करें फार्म, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

    Voter ID Card Jharkhand News मतदाता पहचान पत्र के लिए फॉर्म अब घर बैठे ही ऑनलाइन जमा होगा। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में अब कोई त्रुटि नहीं होगी। बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर गरुड़ एप के माध्यम से मतदाताओं का फॉर्म भरेंगे।

    By Sujeet Kumar SumanEdited By: Updated: Wed, 25 Aug 2021 05:27 PM (IST)
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    Voter ID Card, Jharkhand News मतदाता पहचान पत्र के लिए फॉर्म अब घर बैठे ही ऑनलाइन जमा होगा।

    रांची, जासं। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है, या फिर मतदाता सूची में किसी तरह की त्रुटि है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर तक आकर आपका फॉर्म भरेगा और उसे वहीं से ऑनलाइन जमा कर देगा। पहले की व्यवस्था के तहत मतदाता को फॉर्म बीएलओ को जाकर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनको ऑनलाइन फार्म भरते वक्त किसी तरह की त्रुटि होगी। बूथ लेवल ऑफिसर सब कुछ मतदाता के सामने करेगा, ताकि किसी भी तरह दिक्‍कत फार्म भरने के दौरान ना हो।

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    भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गरुड़ एप लांच किया गया है। इस एप के माध्यम से बीएलओ पोलिंग स्टेशन का जीआइएस मैपिंग, मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधा, अपने मतदाता का फॉर्म 6, 7 व 8 भी भर सकते हैं। एप को पहले बीएलओ नेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस एप को अपडेट कर इसे गरुड़ नाम से लांच किया गया है। इस एप को वही बीएलओ यूज कर सकते हैं, जिसका ईआरओ नेट में नंबर व नाम अपलोड होगा।

    इस एप के माध्यम से बीएलओ केवल अपने क्षेत्र के मतदाता का ही नाम जोड़ सकते हैं। नाम जोड़ने के बाद अब चेक लिस्ट के हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही बीएलओ मतदाता का नाम जोड़ेंगे, उनके मोबाइल पर चेक लिस्ट डिस्प्ले होगा। हर मतदाता की अब टैगिंग की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विकसित डिटिजल एप गरुड़ (Garuda App) में ब्लॉक लेवल आफिसर (बीएलओ) मतदाता के घर पहुंचकर सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करेंगे।

    गरुड़ एप मतदाताओं की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इस डिजिटल एप से बीएलओ मतदाता सूची में वोटर का नाम जोड़ने, नाम हटाने या पते में संशोधन के लिए प्रेषित किए जाने वाले फार्म नंबर 6, 7 एवं 8 को फीड कर निस्तारण कर सकेगा। इसमें मतदान केंद्र पर मौजूद 25 तरह की सुविधाओं की टैगिंग की जा सकेगी। बीएलओ घर-घर जाकर हर मतदाता की टैगिंग करेगा। इसमें मतदाता कहां रहता है, मतदाता के मकान में और कितने सदस्य रहते हैं, सहित मतदाता के बारे में अन्य जानकारी की जियो टैगिंग करेंगे। रांची जिले में 2695 बूथ लेवल ऑफिसर हैं। इसमें से 2146 बूथ लेवल ऑफिसर के फोन पर एप इंस्टॉल करा दिया गया है। शहरी क्षेत्र में इनकी संख्या 945 है।

    मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए

    यदि किसी ने 18 साल पूरे कर लिए हों, तो वह मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म संख्या-6 का प्रयोग करें।

    मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन

    यदि मतदाता का स्थानांतरण दूसरे मतदान क्षेत्र अथवा विधानसभा क्षेत्र में हो जाता है, अथवा मतदाता की मृत्यु हो जाती है, या गलत नाम दर्ज कर लिया गया हो, तो इन स्थितियों में मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म संख्या-7 का प्रयोग किया जाना चाहिए।

    नाम में सुधार के लिए आवेदन

    यदि मतदाता सूची या मतदाता फोटो पहचान पत्र में दी गई जानकारी गलत हो, तो उसमें सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस कार्य के लिए फॉर्म-8 का प्रयोग किया जाना चाहिए।

    मतदाता सूची में दर्ज सूचना के स्थानांतरण के लिए आवेदन

    यदि आपका निवास किसी दूसरे मतदान क्षेत्र अथवा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है, तो आपको उस क्षेत्र की मतदाता सूची में खुद को शामिल करवाना जरूरी होता है। इसके लिए फॉर्म संख्या-8ए का प्रयोग करें।

    मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दे सकते हैं यह दस्तावेज

    जन्म प्रमाणपत्र (नगरपालिका/नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र या स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र) की फोटो कॉपी जमा करें। अपने पते के प्रमाण के लिए (बैंक/डाकघर का मौजूदा पासबुक या राशन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर मूल्यांकन आदेश अथवा हाल का पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल, जो या तो आवेदक के नाम से हो, अथवा उसके माता-पिता के नाम से) की फोटो कॉपी अथवा डाक विभाग द्वारा आवेदक के नाम से दिए गए पते पर डाक की प्राप्ति अथवा वितरण के प्रमाण की फोटो कॉपी संलग्न करें।