Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज से झारखंड के 15 जिलों में अनलॉक-1, आपदा प्रबंधन प्रभाग ने जारी किया आदेश; जानें

    Unlock Jharkhand 1.0 Jharkhand Lockdown News आज से 15 जिलों में सभी दुकानें खुल जाएंगी। आज से लॉकडाउन का नया आदेश शुरू होगा। दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। आगामी 10 जून की सुबह छह बजे तक के लिए नया आदेश जारी किया गया है।

    By Sujeet Kumar SumanEdited By: Updated: Wed, 02 Jun 2021 09:49 PM (IST)
    Hero Image
    Unlock Jharkhand 1.0, Jharkhand Lockdown News 10 जून की सुबह छह बजे तक के लिए नया आदेश जारी किया गया।

    रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान आगामी 10 जून की सुबह छह बजे तक के लिए आपदा प्रबंधन प्रभाग की उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को नया आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के अनुसार राज्य के 15 जिलों में सभी दुकानें गुरुवार से खुल जाएंगी। फिलहाल सभी दुकानें प्रतिदिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। जारी आदेश के अनुसार चतरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम जिले में सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ व रांची में कपड़ा, जेवर, जूते व काॅस्मेटिक्स की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। दोपहर दो बजे तक की बाध्यता मेडिसिन दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, रेस्टोरेंट से होम डिलिवरी, नेशनल व स्टेट हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस पर नहीं है। सामान ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं है। होटलों में बैंक्वेट हॉल व डायनिंग टेबल पर बैठकर खाना प्रतिबंधित है।

    रेस्टोरेंट में केवल होम डिलिवरी के लिए छूट है, बैठाकर खाना खिलाना प्रतिबंधित है। पूर्व में जिन कार्यों के लिए छूट दी गई थी, उसे आगे भी लागू किया गया है। सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन वहां आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। किसी भी स्थल पर पांच से ज्यादा लोगों का जुटना प्रतिबंधित है, सिर्फ अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग रह सकते हैं। शादी-विवाह या तो घर में कर सकते हैं या फिर कोर्ट में। शादी समारोह सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल आदि में प्रतिबंधित है।

    इस समारोह में लाउडस्पीकर, डीजे, आतिशबाजी पर रोक है। शादी के दौरान प्रदर्शन करने पर रोक है और ऐसे समारोह में 11 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। मतलब सिर्फ दूल्हा व दुलहन पक्ष के लोग ही रहेंगे और इसकी सूचना शादी के तीन दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी। सभी तरह की प्रदर्शनी पर रोक है। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, जिसमें स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र भी बंद रहेंगे। यहां डिजिटल व ऑनलाइन क्लास को अनुमति है।

    झारखंड सरकार के अधीन संचालित सभी तरह की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सभी तरह के मेले व प्रदर्शनी पर रोक है। शॉपिंग मॉल, मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा कक्ष, बैंक्वेट हॉल, बार, क्लब, सैलून, डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां कई तरह के उत्पाद जैसे कपड़ा, कॉस्मेटिक्स आदि बिकते हैं, वे बंद रहेंगे। सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क आदि बंद रहेंगे। बस परिवहन भी प्रतिबंधित है, सिर्फ जिला प्रशासन, उद्योग, खनन से संबंधित बसें जिला प्रशासन की अनुमति से चलेंगी।

    दोपहर तीन बजे से छह बजे तक रेलवे, एयरपोर्ट या अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले ही जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजार को केवल इसी शर्त पर अनुमति दी जाएगी, जब वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां शारीरिक दूरी का पालन होगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा व अन्य भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क, फेसकवर पहनने पर ही अनुमति दी जाएगी। जो कानून तोड़ेंगे, उन पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई होगी।

    जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता खत्म

    राज्य सरकार ने जिले के भीतर मूवमेंट के लिए ई-पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। एक जिले से दूसरे जिले में या एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने वालों के लिए ई-पास अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति को वैध फोटो पहचान पत्र, रेलवे, एयरपोर्ट से संबंधित टिकट रखना होगा। सामान ढोने वाले वाहनों के लिए ई-पास अनिवार्य नहीं है। राज्य अथवा केंद्र सरकार के वाहनों के लिए ई-पास अनिवार्य नहीं है। राज्य से गुजरने वाले वाहनों के लिए भी ई-पास अनिवार्य नहीं है।

    राज्य में आने वालों को सात दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य

    राज्य के भीतर आने वालों के लिए सात दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य है। उनके ई-पास के वक्त दिए गए ब्योरे के आधार पर स्वास्थ्य विभाग उनकी मॉनीटरिंग करेगा।