News 11 Bharat: रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार टीवी चैनल मालिक अरूप चटर्जी को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरित जमानत
Dhanbad Arup Chatterjee Case टीवी चैनल न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। उन पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के दामाद से 11 लाख रंगदारी मांगने का आरोप है।

रांची, डिजिटल डेस्क। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्चवर पांडेय के दामाद से रंगादरी मांगने के आरोप में गिरफ्तार टीवी चैनल News 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 50000 की बेल बांड पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को अवैध माना है। अदालत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी में सीआरपीसी के प्रविधानों का पालन नहीं किया गया है।
गलत तरीके से पुलिस ने की गिरफ्तारी
मालूम हो कि अरूप चटर्जी की रिहाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट में उनकी पत्नी की ओर से सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई थी। पत्नी बेबी चटर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके पति को साजिश के तहत अवैध कोयला कारोबार करने वालों ने फंसाया है। उन्होंने किसी से रंगदारी की मांग नहीं की है। वह अपने टीवी चैनल पर अवैध कोयला कारोबारियों की खबर दिखाया करते थे, इसी कारण साजिश रची गई। अरूप चटर्जी के वकील नवीन कुमार ने अदालत से विशेष सुनवाई की मांग की थी। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आज मंगलवार को मामले की सुनवाई की।
11 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप
याचिका में बेबी चटर्जी ने आरोप लगाया था कि धनबाद पुलिस ने अरूप चटर्जी को गिरफ्तार करने से पहले किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया। रात में पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामला पूर्व डीजीपी के दामाद से जुड़े होने के कारण पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि यह गिरफ्तारी शनिवार देर रात की गई थी। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के दामाद का नाम राकेश ओझा है। राकेश ओझा पेशे से कारोबारी हैं। धनबाद के गोविंदपुर में शिवम हार्ड कोक नामक उनकी प्रतिष्ठान है। राकेश ओझा का आरोप है कि अरूप चटर्जी ने 11 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है। रुपये नहीं देने पर बर्बाद कर देने की धमकी दी है।

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