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    Jharkhand News: कारावास में ही निकलेगा दम, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने सुनाया फैसला

    Updated: Tue, 08 Jul 2025 03:37 PM (IST)

    Ranchi News नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें अंतिम सांस तक कारावास में रहना होगा। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने दोनों को पांच जुलाई को दोषी ठहराया था।

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    नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा।

    राज्य ब्यूरो, रांची। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार अभियुक्त रामचंद्र गोप एवं दिलीप टामसोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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    अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें अंतिम सांस तक कारावास में रहना होगा। दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने दोनों को पोक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई है।

    अदालत ने दोनों को पांच जुलाई को दोषी ठहराया था। घटना सात मई 2022 की है। नगड़ी थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता उस दिन शाम पांच बजे ट्यूशन क्लास से घर लौट रही थी।

    वह महुवाटोली स्थित पेट्रोल पंप के निकट पहुंची। अभियुक्त उसे जबरन उठाकर बाइक से डुमराटोली के निर्माणाधीन मकान में ले गए और दुष्कर्म किया। घटना के तीसरे दिन पीड़िता ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी कराई थी।

    मामले के एक आरोपित सुनील कुजूर का केस अलग से चल रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर अदालत ने सजा सुनाई है।