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    झारखंड में ये कफ सिरप की नहीं होगी बिक्री, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने जारी किया आदेश

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:28 PM (IST)

    मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में कफ सीरप के इस्तेमाल करने से कुछ बच्चों की मौत होने के बाद झारखंड में भी कोल्ड्रिफ के अलावा रेसपीफ्रेश तथा रीलाइफ कफ सीरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब प्रदेश में इन तीनों कफ सीरप का क्रय या बिक्रय नहीं होगा। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।

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    झारखंड में कोल्ड्रिफ के साथ-साथ रेसपीफ्रेश तथा रीलाइफ कफ सिरप पर प्रतिबंध।

    राज्य ब्यूरो, रांची। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में कफ सिरप के इस्तेमाल करने से कुछ बच्चों की मौत होने के बाद झारखंड में भी कोल्ड्रिफ के अलावा रेसपीफ्रेश तथा रीलाइफ कफ सीरप पर प्रतिबंध लगा दिया है।

    अब प्रदेश में इन तीनों कफ सिरप का क्रय या बिक्रय नहीं होगा। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने इसे लेकर सोमवार को दो आदेश जारी किए।

    इस संबंध में राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा सभी सिविल सर्जनों, मेडिकल कालेजों, केंद्रीय अस्पतालों, निजी अस्पतालों, चिकित्सकों, खुदरा एवं थोक दवा विक्रेताओं के अलावा ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखा गया है। 

    जनहित में इन दवाओं के क्रय-बिक्रय नहीं करने का अनुरोध

    निदेशालय ने तीनों कफ सीरप पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी दी गई है। साथ ही जनहित में इन दवाओं के क्रय-बिक्रय नहीं करने तथा चिकित्सीय परामर्श में इसे सम्मिलित नहीं करने का अनुरोध किया गया है।

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    एक अन्य आदेश सभी औषधि निरीक्षकों को जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें इन तीनों कफ सिरप पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए दवा दुकानों की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

    औषधि निरीक्षकों को अभियान चलाकर दवा दुकानों का निरीक्षण करने तथा सैंपल जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

    आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य औषधालय में जांच में इन कफ सिरप में डिथेलाइन ग्लाइकाल की अधिक मात्रा की पुष्टि हुई है।

    इधर, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत की घटना के बाद ही राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने वाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी सभी औषधि निरीक्षकों को अलर्ट कर दिया था।

    इसके तहत कोल्ड्रिफ कफ सिरप के क्रय-बिक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। सोमवार को इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया गया।

    इन कंपनी तथा बैच के कफ सिरप पर प्रतिबंध

    • कोल्ड्रिफ : श्रीसन फार्मास्क्यूटिकल, कांचीपुरम, तमिलनाडु (बैच एसआर-13)
    • रेसपीफ्रेश : रेडनेक्स फार्मास्क्यूटिकल, अहमदाबाद, गुजरात (आरओ1जीएल2523)
    • रीलाइफ : शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, राजकोट, गुजरात (एलएसएल25160)                                                                   

    सख्ती से लागू कराया जाएगा कफ सीरप पर लागू प्रतिबंध : इरफान

    स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में तीन कफ सीरप कोल्ड्रीफ, रेसपीफ्रेश तथा रीलाइफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके अनुसार, यह प्रतिबंध सख्ती से लागू कराया जाएगा।

    मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सीरप के सेवन से 14 बच्चों की मौत की घटना के बाद झारखंड सरकार भी इसे लेकर गंभीर और अलर्ट मोड में है।

    स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, उन्होंने विभाग को साफ निर्देश दिया है कि जो भी प्रतिबंधित कफ सीरप की खरीद-बिक्री में दोषी पाया जाए, उसे किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाए।

    उन्होंने सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को आदेश दिया है कि राज्य के सभी मेडिकल स्टोर्स और फार्मा कंपनियों से संदिग्ध कफ सीरप के नमूने एकत्र किए जाएं।

    नमूनों की प्रयोगशाला में परीक्षण कराई जाए ताकि हानिकारक या घटिया दवाओं की पहचान की जा सके। चिन्हित कफ सीरप की तुरंत जब्ती और नष्ट करने की कार्रवाई की जाए।

    उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी चिकित्सक और फार्मासिस्ट मरीजों को दवाओं के परामर्श में पूरी सावधानी बरतें और नियमों का कड़ाई से पालन करें।