Jharkhand: रेस्टोरेंट के फूड लाइसेंस के लिए पानी की टेस्टिंग जरूरी, बिना रिपोर्ट नहीं मिलेगा लाइसेंस
अब रेस्टोरेंट्स के फूड लाइसेंस के लिए संचालक को पानी का भी टेस्टिंग रिपोर्ट देना होगा। बिना टेस्टिंग रिपोर्ट के फूड लाइसेंस को निर्गत नहीं किया जाएगा। दरअसल रेस्टोरेंट में खाना बनाने के दौरान सवाल किए जाने वाला पानी की शुद्धता जरूरी है।
रांची (जागरण संवाददाता) । अब रेस्टोरेंट्स के फूड लाइसेंस के लिए संचालक को पानी का भी टेस्टिंग रिपोर्ट देना होगा। बिना टेस्टिंग रिपोर्ट के फूड लाइसेंस को निर्गत नहीं किया जाएगा। दरअसल रेस्टोरेंट में खाना बनाने के दौरान सवाल किए जाने वाला पानी की शुद्धता जरूरी है।
इसलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बिना रिपोर्ट देने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर देने का निर्देश दिया गया है। इस पर विशेषतौर पर सख्ती बरतने का आदेश निर्गत किया गया है। इसके पहले इस दिशा में सख्ती नहीं बरती जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा।
कई मामलों में देखा गया है कि खाना बनाने के दौरान पानी की शुद्धता का ख्याल नहीं रखा जाता है जिस वजह जल जनित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे लेकर कई दफा निरीक्षण के दौरान जुर्माना भी लगाया गया है। इन्हीं मामलों को देखते हुए एक बार फिर से इस दिशा में लापरवाही ना बरतने का निर्देश दिया गया है।
वहीं आवेदक द्वारा रिपोर्ट जमा करने के दौरान मौके पर टीम जाकर मौजूदा स्थिति का जायजा लेगी। मगर टीम मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट दिखेगी तभी आवेदक को फूड लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। पानी की शुद्धता का रिपोर्ट एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब से होना जरूरी है या फिर स्टेट फूड लैबोरेट्री की रिपोर्ट हो। तभी आवेदन को स्वीकार किया जाएगा।
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