Jharkhand News: झारखंड में शराब कंपनी की बढ़ी टेंशन, हेमंत सरकार ने दे डाली अंतिम चेतावनी
Jharkhand News झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और देसी शराब बनाने वाली इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में यह बात सामने आई कि राज्य में देसी शराब की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से महुआ से बनी अवैध शराब की बिक्री हो रही है।

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व देसी शराब बनाने वाली इकाइयों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में यह बात सामने आई कि राज्य में जितनी मांग है, उस अनुरूप देसी शराब की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
इसकी कमी को पूरा करने के लिए महुआ से बनी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। मंत्री ने कहा कि यह खतरनाक है और इसके चलते राजस्व की भी कमी हो रही है।
8 शराब कंपनियों को मिली चेतावनी
राज्य में देसी शराब का उत्पादन करने वाली आठ इकाइयां हैं। मंत्री ने उत्पादन इकाइयों को चेताया है कि अगर उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुरूप देसी शराब की आपूर्ति नहीं हुई तो वे दूसरे राज्यों से शराब मंगवाकर राज्य में बिक्री करवाएंगे।
इधर, देसी शराब बनाने वाली इकाइयों ने मंत्री को बताया कि पहले बोटलिंग प्लांट में शीशे के बोतल में देसी शराब पैक होता था, जिससे मूल्य पर प्रभाव पड़ रहा था।
शराब का भुगतान पांच, 15 व 30 तारीख को होता था। इसका अब पालन नहीं हो रहा है। पैसे की कमी से भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इसे ठीक करने का निर्देश दिया है।
शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं
गुमला में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अब प्रशासन सख्ती बरतने वाला है। सड़क सुरक्षा टीम के द्वारा दिन में वाहनों की जांच की जा रही है। जबकि रात्रि में औचक रुप से वाहन चालकों को ब्रेथ एनालाइजर से अल्कोहलिक जांच रही है। गुमला में लगातार बढ़ रही सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती बरता जा रहा है। बिना हेलमेट वाले चालकों पर भी सख्ती बरता जा रहा है।
सड़क सुरखा टीम के प्रभास कुमार ने बताया कि लापरवाही तरीके से वाहन चलाने वाले, स्टंट करने वालों पर भी जुर्माना वसूला जाएगा और लाइसेंस सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि बीती रात 3 वाहनों के चालकों को धारा 185 के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकडा गया और उनके वाहन को जप्त किया गया।
शराब का सेवन कर गाड़ी चलाने पर कम-से-कम 10 हज़ार रुपये का चालान और 3 महीने की कारावास या दोनों के साथ साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन भी किया जा सकता है।
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