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    Jharkhand News: निलंबित IAS विनय चौबे की बढ़ी मुश्किलें, वन भूमि घोटाले में भी बनाए गए आरोपी

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:06 PM (IST)

    हजारीबाग में खासमहाल जमीन घोटाले में जेल में बंद डीसी विनय कुमार चौबे को एसीबी ने वन भूमि घोटाले में भी आरोपित बनाया है। इस मामले में 73 लोग नामजद हैं। वहीं, आईएएस छवि रंजन को बेटे के मुंडन के लिए तिरुपति जाने की अनुमति मिली है, वह जमीन घोटाले में आरोपित हैं।

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    निलंबित आईएएस विनय चौबे। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। हजारीबाग में खासमहाल की 2.75 एकड़ जमीन के घोटाले में जेल में बंद तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे को एसीबी ने हजारीबाग के अपने दूसरे केस वन भूमि के घोटाले में भी आरोपित बनाया है।

    वन भूमि घोटाला मामले में एसीबी हजारीबाग में कांड संख्या 11/2025 दर्ज है। अब इस मामले में भी एसीबी उन्हें गिरफ्तार दिखाते हुए रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।

    इस केस में विनय चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार सहित 73 नामजद आरोपी है।

    इस केस में आरोपी बनाए जाने के साथ ही निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे एसीबी के कुल तीन मामलों में आरोपित बनाए गए हैं।

    इससे पहले निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे झारखंड में हुए शराब घोटाला और हजारीबाग में हुए खासमहाल जमीन घोटाला मामले में पहले से आरोपित हैं।

    छवि रंजन को तिरुपति मंदिर जाने की मिली अनुमित

     

    ईडी कोर्ट ने आईएएस छवि रंजन को अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराने के लिए तिरुपति मंदिर जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत ने उन्हें 17 नवंबर से 21 नवंबर तक के लिए यात्रा करने की सशर्त अनुमति दी है।

    छवि रंजन ने ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में आवेदन दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान कहा गया कि कि वह अपने परिवार के साथ तिरुपति जाकर धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं।

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    इसपर अदालत ने यह कहते हुए अनुमति दी कि वे यात्रा पूरी होने के बाद निर्धारित समय पर लौटकर जांच एजेंसी (ईडी) को इसकी सूचना देंगे। बता दें कि छवि रंजन जमीन घोटाला मामले में आरोपित हैं।

    ईडी ने उन्हें जमीन घोटाले से संबंधित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। अदालत की ओर से दी गई अनुमति केवल धार्मिक अनुष्ठान के लिए ही सीमित है।