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    असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, आयोग के सचिव रहे मौजूद

    Updated: Mon, 18 Aug 2025 06:19 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में परिणाम जारी नहीं करने पर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थियों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन पर शपथपत्र मांगा है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव कोर्ट में मौजूद थे। प्रार्थियों ने कोर्ट के आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में परिणाम जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

    सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थियों से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के किन-किन आदेशों का पालन नहीं किया गया है।

    अदालत ने प्रार्थियों की ओर से उठाए जा रहे सभी बिंदुओं पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव कोर्ट में मौजूद थे।

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    सरकार 26001 पद पर नियुक्ति कर रही है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।

    सभी विषयों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। त्रुटिपूर्ण रिजल्ट जारी किया जा रहा है। किसी को अभी तक नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया है, जबकि कोर्ट ने नियुक्ति पत्र देने का भी निर्देश दिया था। इसपर अदालत ने प्रार्थियों को सभी बिंदुओं पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

    बता दें कि प्रार्थियों की अवमानना याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था।

    कोर्ट ने कहा था कि इस तिथि तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और जेएसएससी सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा।

    सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद उन्हें शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई दो सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।