दारोगा निकला दरिंदा, नाबालिग से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी करार दिया
15 अगस्त 2022 की रात नाबालिग घर पर अकेली थी तभी पड़ोस में रहने वाला नीरज खोसला उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का विरोध करने पर मां-पिता को मारने की धमकी दी विरोध करने पर उसने माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। आरोपित ने फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और अगस्त 2022 से 2023 तक लगातार शोषण करता रहा।

राज्य ब्यूरो, रांची। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को पड़ोस की 13 वर्षीय नाबालिग को धमकी देकर एक साल तक दुष्कर्म करने के अभियुक्त एएसआइ नीरज कुमार खोसला को दोषी करार दिया है।
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। पुलिस ने अभियुक्त को 17 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
तब से वह न्यायिक हिरासत में ही है। झारखंड हाई कोर्ट ने भी अभियुक्त को जमानत देने से इन्कार कर दिया था। घटना को लेकर महिला थाना में 14 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
आरोप है कि 15 अगस्त 2022 की रात नाबालिग घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला नीरज खोसला उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया।
दुष्कर्म का विरोध करने पर मां-पिता को मारने की धमकी दी
विरोध करने पर उसने माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। आरोपित ने फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और अगस्त 2022 से 2023 तक लगातार शोषण करता रहा।
घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई।
इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू की। सबूतों और गवाही के आधार पर अदालत ने अभियुक्त एएसआइ को दोषी पाया।
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