सोलर सिस्टम खरीद में गड़बड़ी में अब तक क्या हुई कार्रवाई, Jharkhand हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट ने सोलर सिस्टम खरीद में गड़बड़ी के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात कही है। कोर्ट ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

वंशीधर नगर में सोलर सिस्टम खरीद में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में वंशीधर नगर में सोलर सिस्टम खरीद में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के शपथपत्र पर नाराजगी जताई है।
अदालत ने कहा कि सरकार ने केवल एक अभियंता पर विभागीय कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी है, जबकि अन्य संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, इसका कोई उल्लेख शपथ पत्र में नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार को सभी संबंधित अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का स्पष्ट ब्योरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है।
मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। इस संबंध में पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर डीसी स्तर पर जांच कमेटी गठित की गई थी।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खरीद में अनियमितता पाई थी। सरकार को जांच रिपोर्ट भेजी गई और सरकार ने भी गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की, लेकिन दोषी अधिकारियों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। राज्य सरकार ने शपथ पत्र में केवल यह जानकारी दी कि दोषी अभियंता पर विभागीय कार्यवाही करते हुए दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोके गए हैं।
इस पर अदालत ने प्रश्न किया कि जब जांच रिपोर्ट में कई स्तरों पर जिम्मेदारी तय की गई थी, तो केवल एक अभियंता पर कार्रवाई ही क्यों हुई। इसके बाद अदालत ने अन्य पर कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी है।

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