सॉफ्टवेयर नहीं था अपडेट, ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले रहे बेखौफ
रविवार से मोटरयान (संशोधन) अधिनियम-2019 लागू हो गया है। फिर भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने से पहले दिन चालान नहीं कटा।
जागरण संवाददाता, रांची : रविवार से मोटरयान (संशोधन) अधिनियम-2019 लागू हो गया है। फिर भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने एक भी चालान नहीं काटा। चूंकि ट्रैफिक पुलिस को दिए गए डिवाइस (फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर) में यातायात नियमों के पुराने प्रावधान व जुर्माना की राशि फीड है। अब नए अधिनियम के तहत डिवाइस में डाटा माइग्रेट किया जा रहा है। नतीजतन प्रमुख मार्गो पर वाहन चलाने वाले लोग भी नए मोटरयान अधिनियम के भारी-भरकम जुर्माना से बेखौफ रहे। कई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट मुख्य सड़क पर वाहन चलाते नजर आए। इसी प्रकार, कई वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते भी नजर आए। कुछ दोपहिया वाहन चालक तीन सवारी करते भी नजर आए। ट्रैफिक एसपी एपी डुंगडुंग ने बताया कि डिवाइस में नए डाटा को माइग्रेट करने में लगभग 48 घंटे लगेंगे। रविवार की शाम से ही यह कार्य शुरू हो चुका है। जब तक डिवाइस व ई-चालान सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, चालान काटना संभव नहीं है। वैसे मंगलवार से नए नियम के तहत ई-चालान कटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए दिखे तो भारी जुर्माने की राशि देनी होगी। एफटीवीआर डिवाइस अपग्रेड होते ही ट्रैफिक पोस्टों पर चालान व आरएलवीडी और एएनपीए कैमरे के माध्यम से ई-चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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भारी-भरकम जुर्माना के भय से कई लोग हुए सतर्क
रविवार से मोटरयान (संशोधन) अधिनियम लागू होने के बाद कई वाहन चालक यातायात नियमों के प्रति सतर्क नजर आए। नए प्रावधानों के तहत भारी-भरकम जुर्माने के भय से वे प्रमुख मार्गो पर ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करते नजर आए। प्रमुख चौक-चौराहों पर पहुंचते ही कई वाहन चालक रेड सिग्नल देखते ही जेब्रा क्रॉसिंग से पूर्व स्टॉप लाइन पर अपने वाहन को खड़ा करते दिखे। उसके बाद जब ट्रैफिक सिग्नल पीला हुआ तो वे आगे बढ़े। इसी प्रकार, चार पहिया वाहन चलाने वाले कई लोग वाहन चलाते समय ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट पहने नजर आए।