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    वित्त रहित स्कूल-कालेजों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए बन रही सेवा नियमावली, नियुक्ति प्रक्रिया एवं सुविधाओं में आएगा बदलाव

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:13 PM (IST)

    बिहार में वित्त रहित स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त नियमावली बन रही है। इससे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा और सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी। नई नियमावली से शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

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    वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा की मांगों पर सेवा शर्त नियमावली तैयार किए जाने की जानकारी दी गई।

    राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त रहित इंटर कालेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार हो रही है। झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) द्वारा गठित कमेटी ने इसका प्रारुप तैयार कर लिया है।

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    जैक के अध्यक्ष ने वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा को दी प्रारुप तैयार होने की जानकारी

    इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्वीकृति लेकर इसे अधिसूचित किया जाएगा। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा की मांगों पर कार्रवाई को लेकर जैक में मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ शुक्रवार को हुई वार्ता में जैक के अध्यक्ष नटवा हांसदा ने यह जानकारी देते हुए नियमावली को शीघ्र अंतिम रूप देने का आश्वासन दिया।

    जैक के अध्यक्ष ने जैक बोर्ड की बैठक अधिनियम के प्रविधानों के तहत तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से आयोजित करने का आश्वासन दिया। इसी तरह, मान्यता समिति एवं पाठ्यक्रम समिति की बैठकें भी नियमित होंगी। बैठक में मोर्चा द्वारा यह मामला उठाया गया कि जैक अधिनियम के विपरीत जैक बोर्ड में वित्त पदाधिकारी, एकेडमिक पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक नियुक्त नहीं हैं।

    अभी तक जैक में यह पदाधिकारी संविदा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अधिनियम में स्पष्ट है कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति जैक बोर्ड से होगी। इसके लिए अर्हता भी निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में अर्हता के अनुसार नियुक्ति नहीं है।

    अच्छी लाइब्रेरी एवं शिक्षकों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी

    अध्यक्ष ने एक माह के अंदर अधिनियम के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति करने का आश्वासन दिया। परिषद में एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था पर भी सहमति बनी। साथ ही शिक्षकों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। जैक के अध्यक्ष ने संस्थानों की प्रस्वीकृति के लंबित मामले 15 दिनाें के भीतर निष्पादित करने के भी आश्वासन दिए।

    मोर्चा के प्रतिनिधियों ने यह मामला उठाया कि इंटर कालेजों में सीट निर्धारण का अधिकार अधिनियम में जैक को है और जैक द्वारा समय-समय पर आधारभूत संरचना को देखकर जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में सीट वृद्धि की जाती है।

    इसके तहत जिन इंटर कालेजों में आधारभूत संरचना उपलब्ध हैं, उनमें 512 अतिरिक्त सीट बढ़ाने की कार्रवाई की जाए। वार्ता में जैक के अध्यक्ष के अलावा सचिव जयंत कुमार मिश्रा तथा वित्त रहित मोर्चा की ओर से रघुनाथ सिंह, देवनाथ सिंह, फजलुल कदीर अहमद, गणेश महतो, अरविंद सिंह, नरोत्तम सिंह, संजय कुमार, रघु विश्वकर्मा, मनीष कुमार, मनोज कुमार एवं पशुपति महतो सम्मिलित हुए।