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मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से फर्जी सूचना वायरल करने के मामले में राजद्रोह का केस

इंटरनेट मीडिया पर मुख्‍यमंत्री के नाम से फैलाई थी झारखंड में लाकडाउन लगने की गलत खबर। जेएमएम के रांची जिला अध्यक्ष ने दर्ज कराई एफआइआर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आइपीसी की धारा 505(1)(बी)/420/170/124(ए) 54 एनडीएमए 2005 और 66(डी) आइटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 07:00 AM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 07:00 AM (IST)
मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से फर्जी सूचना वायरल करने के मामले में राजद्रोह का केस
इंटरनेट मीड‍िया में मुख्‍यमंत्री के नाम से जारी फर्जी सूचना। जागरण

रांची (जागरण संवाददाता) : इंटरनेट मीडिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से फर्जी सूचना वायरल करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। इस मामले में गोंदा थाने में अज्ञात के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोंदा थाने में झामुमो के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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मुश्ताक आलम ने बताया कि शनिवार को ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम और तस्वीर का गलत इस्तेमाल करते हुए राज्य में लाकडाउन लगाए जाने की झूठी खबर प्रचारित की गई थी। ट््िवटर (Twitter) पर मुख्‍यमंत्री के फर्जी अकाउंट का स्क्रीन शाट डाल कर इस सूचना को इंटरनेट मीडिया पर फैलाया गया। फर्जी सूचना में लिखा था कि घातक वैरिएंट आया है जिसका नाम ओमिक्रोन है। आप सभी की सुरक्षा के लिए झारखंड में लाकडाउन लगने वाला है। छह दिसंबर से एक जनवरी 2022 तक स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट््यूट, आंगनबाड़ी, धर्म स्थान, पार्क सब बंद रहेंगे और सारी परीक्षाएं रद रहेंगी। अगर कहीं जरूरी काम से जाना है तो ई-पास लगेगा।

झामुमो के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने बताया कि मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन के फोटो का गलत इस्तेमाल करते हुए झूठी खबर फैलाकर विधि द्वारा स्थापित राज्य सरकार के प्रति घृणा और अवमानना पैदा करने का प्रयत्न है। पुलिस ने आइपीसी की धारा 505(1)(बी)/420/170/124(ए), 54 एनडीएमए 2005 और 66(डी) आइटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी अवधेश ठाकुर इस मामले की जांच कर रहे हैं।


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