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Ranchi के इन 6 स्थानों पर 2 माह तक धारा 144, धरना-प्रदर्शन किया तो होंगे गिरफ्तार

Jharkhand. राजधानी रांची में 14 अगस्त से एसडीओ गरिमा सिंह के आदेश से निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट के 200 मीटर के दायरे में डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sun, 11 Aug 2019 02:33 PM (IST)Updated: Sun, 11 Aug 2019 10:29 PM (IST)
Ranchi के इन 6 स्थानों पर 2 माह तक धारा 144, धरना-प्रदर्शन किया तो होंगे गिरफ्तार
Ranchi के इन 6 स्थानों पर 2 माह तक धारा 144, धरना-प्रदर्शन किया तो होंगे गिरफ्तार

रांची, जासं। अब जिला प्रशासन ने राजनीतिक पार्टी, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को अगले दो माह तक शहर के छह स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। एसडीओ गरिमा सिंह ने इन स्थानों पर धारा 144 के तहत 14 अगस्त से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये स्थान हैं नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और प्रोजेक्ट भवन के आसपास का इलाका। निषेधाज्ञा के दौरान किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, आग्नेयास्त्र, हरवे हथियार लाठी, डंडा, तीर-धनुष लेकर चलने पर रोक रहेगी। उक्त क्षेत्र में पांच व पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने और चलने पर भी रोक रहेगी।

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हाई कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे में न्यायालय अवधि में डीजे प्रतिबंधित

हाई कोर्ट परिसर के 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर व डीजे साउंड सिस्टम का परिचालन न्यायालय अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, 200 मीटर की परिधि में अवस्थित सामाजिक एवं धार्मिक स्थल में सुबह छह बजे से 10 बजे तक 65 डेसीबल व रात्रि 10 बजे से छह बजे सुबह तक 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर का परिचालन नहीं होगा।

इन इलाकों में धारा 144

  • राजभवन की दीवार से 100 मीटर की परिधि में।
  • मुख्यमंत्री आवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि में।
  • नेपाल हाउस सचिवालय के घेरा से 150 मीटर की परिधि में।
  • विधानसभा की चारदीवारी से 750 मीटर की परिधि में।
  • अस्त्र-शस्त्र से लेकर हरवे-हथियार लेकर चलने पर रोक।

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