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    साहिबगंज अवैध खनन: अपने बयान से मुकरा विजय हांसदा, कहा- जेल में रहते खाना-पीना बंद कर देने की मिली थी धमकी

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Fri, 15 Sep 2023 10:52 AM (IST)

    साहिबगंज के 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में ईडी का गवाह अपने पहले बयान से मुकर गया है। उसका कहना है कि पहले उसने जो बयान दिया था वह उसने किसी के दबाव में आकर दिया था। उसे जेल में रहते खाना-पीना बंद कर देने की धमकी दी थी। विजय हांसदा की गवाही लगातार तीन दिन से जारी है। आज भी उससे जिरह होगी।

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    ईडी के गवाह विजय हांसदा की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, रांची। साहिबगंज में अवैध खनन के आरोपित पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में ईडी के गवाह विजय हांसदा की गवाही गुरुवार को भी ईडी की विशेष अदालत में जारी रही।

    किसी के दबाव में दिया था बयान: विजय 

    ईडी के गवाह विजय हांसदा ने कोर्ट के समक्ष कहा कि ईडी ने जो उसका बयान दर्ज किया है, वह उसने किसी के दबाव में दिया था।

    उसे अवैध खनन के समर्थन में बयान देने को कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर जेल में रहते खाना-पीना भी बंद कर देने की बात कही थी।

    इस पर विजय हांसदा से पूछा गया कि इस बात की जानकारी क्या उसने किसी को दी थी, पहले तो कुछ पल के लिए वह शांत रहा, फिर कहा-नहीं।

    आज कोर्ट में विजय हांसदा से जिरह होगी

    इधर, न्यायिक हिरासत में हांसदा द्वारा ईडी को पूर्व में दिए गए बयान से संबंधित वीडियो फुटेज भी सुनवाई के दौरान दिखाया गया। इस वीडियो फुटेज की प्रति पूर्व में ही अदालत को सौंपी गई थी। अब शुक्रवार को विजय हांसदा का अभियोजन पक्ष की ओर से प्रति परीक्षण किया जाएगा।

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    विजय हांसदा की गवाही लगातार तीन दिन से जारी है। पूर्व के बयान में विजय हांसदा ईडी को साहिबगंज में अवैध खनन की शिकायत करने से भी मुकर गया है। उसके बयान के आधार पर ही ईडी साहिबगंज में अवैध खनन की जांच कर रही है।

    पूजा सिंघल से संबंधित याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मनरेगा घोटाले में खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

    सुनवाई के दौरान ऑनलाइन पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि यह याचिका हाई कोर्ट की नियमों के अनुसार दाखिल नहीं की गई है इसलिए इस पर सुनवाई नहीं करते हुए इसे खारिज किया जाए।

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    अदालत ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा लिया। पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से अदालत को बताया गया था कि खूंटी में मनरेगा योजनाओं में अभी 200 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी मिली है। उस समय पूजा सिंघल खूंटी की उपायुक्त थीं।

    पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर की जमानत पर 23 को सुनवाई

    ईडी कोर्ट में साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में आरोपित पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

    सुनवाई के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई है।

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