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    Health Insurancce : चुनाव में अटका था 60 लाख रुपये का बीमा, जान लीजिए कब-कैसे और कितना मिलेगा लाभ?

    Updated: Wed, 05 Jun 2024 08:57 PM (IST)

    Jharkhand News झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद कई तरह से सरकारी कार्यों पर रोक लग गई थी। इनमें से एक बीमा योजना भी थी जिसका लाभ दिया जाना था। परंतु अब चुनावों के परिणाम आने के बाद यह रोक हट गई है। ऐसे में अब बीमा कंपनियों से निविदा के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।

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    Health Insurancce : चुनाव में अटका था 60 लाख रुपये का बीमा, जान लीजिए कब-कैसे और कितना मिलेगा लाभ?

    राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News : राज्य में बम निरोध दस्ते के 58 पदाधिकारियों-जवानों के लिए 60 लाख रुपये की बीमा को लेकर पुलिस मुख्यालय फिर सक्रिय हो गया है। चुनाव के चलते यह मामला अटका पड़ा था।

    आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही बुधवार (पांच जून) को पुलिस मुख्यालय ने आइपीआरडी निदेशक को पत्राचार कर बीमा कंपनियों से निविदा आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया है।

    अब पांच जुलाई को होगा प्रभावी

    पहले बीमा चार अप्रैल से प्रभावी होना था। अब यह पांच जुलाई से होगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रत्येक सदस्य के लिए सेवा कर सहित 2950 रुपये एकमुश्त वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगी। बीमा नक्सल विरोधी अभियान से अलग है।

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    पुलिस मुख्यालय ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीडीएस) के लिए योजना बनाई थी। मुख्यालय का तर्क है कि बम निरोधक दस्ते को नक्सल अभियान के अलावा भी आकस्मिक बम जांच, आइइडी जांच, औचक निरीक्षण या प्रशिक्षण के क्रम में कोई नुकसान पहुंचेगा तो इस बीमा का उसको लाभ मिलेगा।

    जो करारनामा होगा, उसके अनुसार बम निष्क्रिय ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों के घायल, नि:शक्त या बलिदान होने की स्थिति में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक चिकित्सा, निश्शक्तता या मृत्यु बीमा के लिए दावा करारनामे में वर्णित निर्देशों के आलोक में होगा।

    किस परिस्थिति में कितना मिलेगा बीमा का लाभ?

    • मृत्यु की स्थिति में 100 प्रतिशत, स्थायी रूप से नि:शक्तता में 100 प्रतिशत, दो अंगों की क्षति होने पर, जैसे दोनों आंखें या फिर एक आंख व एक अन्य अंग नष्ट होने पर भी 100 प्रतिशत बीमा राशि मिलेगी।
    • एक अंग या एक आंख नष्ट होने पर 50 प्रतिशत राशि मिलेगी। स्थाई रूप से हल्का नि:शक्त होने पर आइआरडीए के नार्म्स के अनुसार राशि मिलेगी।
    • जख्मी होने पर निजी या सरकारी अस्पताल में इलाजरत रहने पर अधिकतम 20 लाख रुपये, पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में दो बच्चों की शिक्षा के लिए पांच लाख रुपये प्रति बच्चा, बम निष्क्रिय करने के दौरान मृत्यु होने पर शव ले जाने के लिए 50 हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा।
    • वहीं, बम निष्क्रिय के लिए जाते वक्त सड़क हादसा होने पर मृत्यु की स्थिति में 20 लाख रुपये व जख्मी स्थिति में इलाज के लिए 7.50 लाख रुपये मिलेंगे।

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