सीबीआइ के विशेष कोर्ट में उपस्थित हुए लालू प्रसाद यादव
दुका कोषागार से करीब तीन करोड़ रूपये की अवैध निकासी से संबंधित मामले में गवाही की प्रक्रिया चलने के कारण लालू करीब दो घंटे तक कोर्ट रूम में बैठना पड़ा।

रांची, जागरण संवाददाता। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सशरीर उपस्थित होकर हाजिरी लगाई। सीबीआई के अलग-अलग दिन विशेष न्यायाधीश की अदालत में चारा घोटाले के 4 मामले में लालू प्रसाद यादव उपस्थित होकर हाजिरी लगाई।
दुका कोषागार से करीब तीन करोड़ रूपये की अवैध निकासी से संबंधित मामले में गवाही की प्रक्रिया चलने के कारण लालू करीब दो घंटे तक कोर्ट रूम में बैठना पड़ा। अदालत ने लालू प्रसाद यादव की पूर्व अनुमति याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी। इस कारण उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। याचिका खारिज होने की सूचना पर गुरुवार की शाम लालू प्रसाद यादव रांची पहुंचे थे।
अदालत ने पूर्व सांसद आरके राणा व विद्यासागर निषाद सहित अन्य आरोपियों की याचिका भी याचिका खारिज की है। इन आरोपियों को भी कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। इधर, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की पूर्व अनुमति याचिका स्वीकार कर ली है। जगन्नाथ मिश्रा की हाजिरी अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में आज लगवाई जाएगी। अदालत ने देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 164 रुपये की अवैध निकासी से संबंधित मामले में लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों की उपस्थिति के लिए 16 जून की तिथि पूर्व में निर्धारित की थी।
इसके पूर्व लालू सहित अन्य आरोपियों के अधिवक्ता ने विशेष अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति के लिए अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार (खारिज) कर दिया। याचिका अस्वीकार (खारिज) होने की स्थिति में ही लालू कोर्ट में उपस्थित हुए थे। इसके पूर्व लालू प्रसाद यादव ने इसी मामले में 9 जून को भी न्यायालय में उपस्थित हुए थे।
अनुमति याचिका खारिज होने के कारण लालू को आज आना पड़ा कोर्ट:
चारा घोटाले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी वर्तमान समय में जमानत पर हैं। लालू सहित अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वे अदालत की प्रत्येक निर्धारित तिथि को सशरीर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। किसी कारण बस उपस्थिति दर्ज नहीं कराने की स्थिति में अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी लगाएंगे। हाजिरी का स्पष्ट कारण बताना होगा कि वे किस कारण से अदालत में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। विशेष परिस्थिति में कानूनी प्रावधान के तहत उपस्थित होने की निर्धारित तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व अदालत से अनुमति लेनी होगी। अदालत से अनुमति मिलने के बाद उन्हें उपस्थिति से छूट मिल सकेगी। लेकिन लालू के अधिवक्ता ने अनुमति याचिका दायर कर उपस्थिति नहीं होने संबंधित अनुमति सीबीआइ के विशेष कोर्ट से मांगी तो अदालत ने इसे खारिज कर दिया था।
अदालत परिसर में पुलिसकर्मी व राजद कार्यकर्ता:
रांची स्थित सीबीआइ के विशेष कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति को लेकर अदालत परिसर में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी चौकस हैं। लालू की सुरक्षा में लगे जवान भी तैनात हैं। वहीं राजद राजद के कई नेता, कार्यकर्ता अदालत परिसर में पहुंचे हैं। लालू को देखने वालों की भी भीड़ लगी है।

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