72 घंटे में खाली करना होगा रिम्स परिसर, नोटिस के बाद भड़के अतिक्रमणकारी; पुलिस बल तैनात
रांची में रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। परिसर में नोटिस चस्पा कर अवैध कब्जाधारियों को ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, रांची। रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन की कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। बुधवार देर शाम से ही रिम्स प्रबंधन ने परिसर के विविध हिस्सों में नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया।
जिसके बाद गुरुवार को यहां के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।आदेश के अनुसार, सभी अवैध कब्जाधारियों को 72 घंटे के भीतर स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा जिला प्रशासन और पुलिस बल की मदद से उन्हें हटाया जाएगा।
यह मामला ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें अदालत ने रिम्स की भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को है और उससे पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करना अनिवार्य किया गया है।
गुरुवार को लगा नोटिस तो भड़का गुस्सा, हंगामे की स्थिति
गुरुवार सुबह जैसे ही रिम्स कर्मी और संपदा की टीम परिसर के विभिन्न इलाकों में नोटिस चिपकाने पहुंची, स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। कई अतिक्रमणकारियों ने नोटिस लगाने वाली टीम को घेर लिया और कार्रवाई पर आपत्ति जताई।
स्थिति बिगड़ने की आशंका पर पुलिस भी मौके पर पहुंची
पुलिस अधिकारियों ने विरोध कर रहे लोगों से स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट का आदेश है, 72 घंटे के भीतर अपनी बात उचित मंच पर रखें। उसके बाद यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो कार्रवाई अनिवार्य है। रिम्स प्रबंधन सतर्क, लगातार घोषणा भी जारी
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स प्रशासन ने सुरक्षा पदाधिकारी को उद्घोषणा प्रणाली से लगातार घोषणा करने का निर्देश दिया है, ताकि अतिक्रमणकारियों को समय सीमा और कानूनी कार्रवाई की जानकारी मिलती रहे। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आधिकारिक रूप से कोर्ट आदेश से अवगत करा दिया गया है।
अगले 72 घंटे निर्णायक
नोटिस लगने के बाद अब पूरा ध्यान अगले 72 घंटों पर है। जिसमें कौन-कौन अपनी बात अदालत या प्रशासन के समक्ष रखते हैं और कौन अवैध कब्जा खाली करता है। इसके बाद ही अंदाजा लगेगा कि क्या रिम्स परिसर जल्द ही अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा या प्रशासन को बल प्रयोग का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

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