Jharkhand की जेलों में रिक्त पदों पर बहाली शुरू, यहां जानें विस्तार से
झारखंड सरकार की ओर से बताया गया है कि जेलों में रिक्त कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आवश्यक अधियाचना भेज दी गई है और आयोग ने कई पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं। कुछ अन्य पदों के लिए अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में माडर्न जेल मैनुअल लागू करने और जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और आयोग से नियुक्ति प्रक्रिया के संबंधित अद्यतन जानकारी मांगी। अदालत ने पूछा कि जेल में खाली पदों की बहाली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी आवश्यक अधियाचना
मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर निर्धारित की गई है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि कई पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आवश्यक अधियाचना भेज दी गई है और आयोग ने कई पदों के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं। कुछ अन्य पदों के लिए अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है।
जल्द ही सभी रिक्त पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि असिस्टेंट जेलर के पदों पर नियमित एवं बैकलाग नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है।
वार्डन के पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आयोग ने आश्वस्त किया कि सभी पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए उनकी ओर से दो माह का समय मांगा गया।
बता दें कि जेल में कैदियों की दयनीय स्थिति के मामले में हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रही है।
इस दौरान कोर्ट के समक्ष जेल में 80 प्रतिशत से ज्यादा पद रिक्त होने की जानकारी मिली। जिसके बाद अदालत ने इन पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।
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