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    झारखंड हाई कोर्ट से बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत, हेमंत सोरेन व उनके परिवार पर दिया था आपत्तिजनक बयान

    पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है और प्रतिवादी को नोटिस कर जवाब मांगा है। उन्‍होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्‍यू में सोरेन परिवार पर निशाना साधा है।

    By Manoj Singh Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 15 Apr 2024 01:55 PM (IST)
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    बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की फाइल फोटो।

    राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है और प्रतिवादी को नोटिस कर जवाब मांगा है।

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    गौरतलब है कि बाबूलाल ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्‍यू में सोरेन परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर 25 अगस्‍त, 2023 को सिमडेगा थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाई कोर्ट के न्‍यायाधीश एके चौधरी की अदालत में आज मामले की सुनवाई हुई। उनकी तरफ से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता अजित कुमार और प्रशांत पल्‍लव ने कोर्ट में बहस की। 

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