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    Jharkhand Crime: नाबालिग को घर ले जाकर किया यौन शोषण, आरोपित सज्जाद दोषी करार

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:37 PM (IST)

    रांची में पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के अभियुक्त सज्जाद अंसारी को दोषी करार दिया है। उसे ...और पढ़ें

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    नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में सज्जाद अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

    राज्य ब्यूरो, रांची। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के अभियुक्त सज्जाद अंसारी को दोषी करार दिया है।

    उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। वह 25 सितंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर 13 वर्षीय नाबालिग को जबरन अपने घर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

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    घटना के बाद पीड़िता की मां ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसी दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

    मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई। जिसके आधार पर अभियुक्त को अदालत ने दोषी ठहराया है।

    यौन उत्पीड़न का आरोपित बरी

    पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के चार साल पुराने मामले में आरोपित सोनू अंसारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

    मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां ने आरोपों का समर्थन नहीं किया, जिसका लाभ आरोपित को मिला। इस मामले में वह करीब तीन महीने जेल की सजा काट चुका है।

    उस पर आरोप है कि जुलाई 2021 से दो अक्टूबर 2021 के बीच आरोपित ने नाबालिग होने के बावजूद पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके एक दोस्त द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।

    सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केवल दो गवाहों को पेश किया। अदालत में आरोपित के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा और न ही उसकी पहचान की। इसके बाद अदालत ने माना कि आरोपों के समर्थन में कोई ठोस मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया।