Ration Card News: राशन कार्ड में जुड़ सकते हैं 2.97 लाख नए लोगों के नाम, एक क्लिक में जानिए पूरी डिटेल
अवैध राशन कार्ड रद होने से झारखंड में नए राशन कार्ड के लिए लगभग तीन लाख रिक्तियां बन रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अपात्र पाए गए लोगों के कार्ड रद किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन रिक्तियों को भरा जाएगा जिससे योग्य आवेदकों को लाभ मिलेगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मामूली फेरबदल की संभावना है।

राज्य ब्यूरो, रांची। अगर आप अवैध राशन कार्डों को रद किए जाने की कार्रवाई से चिंतित हैं तो यह भी जान लीजिए कि इसके साथ ही नए वैध आवेदकों के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार ने पांच प्रमुख मानक तय किए हैं, जिसके आधार पर राशन कार्ड रद किए जा रहे हैं।
दूसरी ओर, रद किए जाने की कार्रवाई से नए कार्ड के लिए वैकेंसी भी बनते जा रहे हैं। 28 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में लगभग तीन लाख नए उपभोक्ताओं के लिए रिक्तियां दिख रही हैं। अब इन रिक्तियों के बदल नए उपभोक्ताओं को जोड़ा जा सकेगा।
झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डों की संख्या पहले से ही निर्धारित है और इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। ऐसे में जितने लोगों का नाम राशन कार्ड से हटेगा, उतने ही नए लोग जोड़े जाएंगे। फिलहाल आंकड़ों के अनुसार 2.97 लाख वैकेंसी है, जिसके एवज में नए लोगों को शामिल किया जा सकता है।
दूसरी ओर, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता रखनेवाले लोगों के नाम अभी अधिक नहीं कटे हैं और इस कारण से इधर वैकेंसी नहीं है। स्पष्ट है कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामूली संख्या में फेरबदल की संभावना है।
इस आधार पर कट रहे हैं नाम
- किसी परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी में हो
- आयकर, सेवाकर, व्यावसायिक कर और जीएसटी देनेवाले परिवार
- पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी हों अथवा दस एकड़ असिंचित भूमि हो
- जिनके पास चार पहिया मोटरवाहन अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों
- सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का मालिक अथवा संचालक हो
- तीन अथवा इससे अधिक कमरों के पक्के मकान हों
- जिनके पास पांच लाख या इससे अधिक लागत की मशीन हो (ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि)
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