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    JPSC Principal Bharti: 2 सालों में भी नहीं हो सकी प्रिंसिपलों की नियुक्ति, अब विज्ञापन होगा रद

    Updated: Tue, 22 Jul 2025 08:58 PM (IST)

    झारखंड लोक सेवा आयोग दो साल बाद भी प्राचार्य की नियुक्ति परीक्षा नहीं करा पाया है जिसके चलते अब स्कूली शिक्षा विभाग ने विज्ञापन वापस लेने का फैसला किया है। अब झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2025 के अनुसार नए सिरे से भर्ती होगी। पहले विज्ञापन मार्च 2023 में निकला था लेकिन आयोग और विभाग के बीच पत्राचार के चलते मामला अटक गया।

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    दो वर्षों में भी नहीं हो सकी प्राचार्यों की नियुक्ति, अब विज्ञापन होगा रद

    नीरज अम्बष्ठ, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग दो वर्ष में भी राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं कर सका। आयोग ने इन विद्यालयों के प्राचार्य के 39 पदों पर नियुक्ति के लिए मार्च 2023 में ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए थे, लेकिन यह नियुक्ति प्रक्रिया दो वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकी।

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    अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आयोग से अधियाचना वापस मंगाने का निर्णय लिया है। इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस तरह जेपीएससी में पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया रद की जाएगी।

    स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अब इन पदों पर नियुक्ति हाल ही में गठित झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2025 के तहत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आयोग से अधियाचना वापस लेकर नए सिरे से नई नियुक्ति नियमावली के आधार पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी जाएगी।

    बताते चलें कि विभाग की अनुशंसा पर जेपीएससी ने 29 मार्च 2023 को विज्ञापन जारी कर 28 मई 2023 तक आवेदन मंगाए थे। बाद में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की उम्र की गणना के लिए संशोधित कट आफ जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा 11 जून 2023 तक बढ़ाई गई। इसके बाद अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है।

    इधर, नियुक्ति नियमावली के कुछ प्रविधानों को लेकर आयोग और विभाग के बीच पत्राचार का सिलसिला चलने के बाद नियुक्त प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब इस नियुक्ति को प्रक्रिया रद कर नए सिरे से नई नियमावली के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से यह संशय उत्पन्न हो गया है कि पूर्व में आवेदन करनेवाले अभ्यर्थियों का क्या होगा। यह तय है कि नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने से उन्हें फिर से आवेदन करना होगा।

    पद का नाम बदला और ग्रेड पे भी

    नई नियमावली में राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्राचार्य के पद को बदलकर प्रधानाचार्य कर दिया गया है। साथ ही इस पद का ग्रेड पे 7,600 से घटाकर 4,800 कर दिया गया है। इस पद के लिए आवश्यक अर्हता में भी कुछ बदलाव किया गया है। राज्य में बालक एवं बालकों के लिए ऐसे 59 विद्यालय संचालित हैं। लंबे समय से इन विद्यालयों में अधिसंख्य में प्रभार से प्राचार्य का काम चलाया जा रहा है।