Ranchi News: जयराम महतो पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
Jairam Mahto रांची सिविल कोर्ट से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (जेबीकेएसएस) के अध्यक्ष जयराम महतो को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने अग्रिम राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने मंगलवार को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जयराम महतो ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए चार मई को याचिका दाखिल की थी।

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची सिविल कोर्ट से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति (जेबीकेएसएस) के अध्यक्ष जयराम महतो को राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने अग्रिम राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
लोकसभा चुनाव के दौरान पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक भी हट गई। जिसके बाद उनपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। जयराम महतो ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए चार मई को याचिका दाखिल की थी।
21 मार्च 2022 को दर्ज हुई थी एफआईआर
उसपर नाजायज मजमा बनाकर झारखंडियों आदिवासियों-मूलवासियों के भाषा संस्कृति और 1932 के खतियान लागू कराने के लिए विधानसभा घेरने और सरकारी में बाधा डालने सहित कई तरह के आरोप हैं।
सरकारी पदाधिकारियों व पुलिसकर्मियों को गाली-गलौज करने का भी आरोप है। इस घटना को लेकर 21 मार्च 2022 को नगड़ी अंचल के तत्कालीन सीओ संतोष कुमार शुक्ल ने नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विधानसभा घेरने के लिए पूर्व से इन लोगों ने अनुमति भी नहीं ली थी। जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। इससे आम जनता को भारी परेशानी हुई। स्कूल बस और एंबुलेंस का रास्ता भी बाधित रहा।
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