Ranchi News: जमीन लेकर उद्योग नहीं करने वाली कंपनियों की बढ़ेगी मुश्किलें, अब देना होगा जुर्माना
रांची में औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के बाद भी काम शुरू न करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। उद्योग विभाग ने नई औद्योगिक नीति की जानकारी दी जिसमें फार्मा पार्क प्लास्टिक पार्क और अन्य पार्कों पर चर्चा हुई। भूमि आवंटन के लिए चार कमेटियां बनाई जाएंगी और ई-नीलामी प्रणाली लागू की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। औद्योगिक परिसरों में ऐसे दर्जनों उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां उद्योगों ने जमीन तो आवंटित करा ली लेकिन काम शुरू नहीं किया। ऐसी इकाइयों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा।
झारखंड में औद्योगिक नीति को लेकर उद्योग विभाग की ओर से गुरुवार को स्टेकहोल्डर्स के बीच विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान उद्योग निदेशक विशाल सागर और जिडको के एमडी वरुण रंजन मौजूद थे।
नई नीतियों के बारे में विभाग के अधिकारियों से लेकर परामर्शी कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग के प्रतिनिधियों ने विस्तार से बताया। स्टेकहोल्डर्स मीट में फार्मा पार्क, प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईटी टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पीएम एकता पार्क और लाजिस्टिक पार्क के बार में विस्तार से बताया गया।
बैठक के दौरान इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि कई कंपनियां जमीन आवंटित करा लेती हैं लेकिन काम शुरू नहीं करती है। नई और संशोधित नीति में ऐसी कंपनियों के खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रविधान किया गया है। इस दौरान विभिन्न पार्कों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी व्यवसायियों को बताया गया।
भूखंडों के आवंटन के लिए चार कमेटियां होंगी। जमीन की कीमत तय करने के लिए कमेटी के साथ-साथ प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी, लैंड अलाटमेंट कमेटी और रिव्यू कमेटी भी होगी। बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में जहां पहले से बिडिंग की व्यवस्था लागू थी वहीं, अब ई-ऑक्शन सिस्टम से यह कार्य किया जाएगा।
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