Jharkhand News: अपराधी अमन साहू गिरोह के चंदन को मिली जमानत, जेल में रहते हुए उस पर लगे थे कई गंभीर आरोप
रांची में एटीएस अदालत में अवैध हथियार मामले में चंदन साहू को जमानत मिल गई है। एटीएस समय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई जिसका लाभ चंदन साहू को मिला। अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। चंदन साहू पर जेल में रहते हुए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है।

राज्य ब्यूरो, रांची। एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में अवैध हथियार उपलब्ध कराने के मामले में अमन साहू गिरोह के चंदन साव के खिलाफ एटीएस समय सीमा के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी।
आरोपी को रिमांड पर लेने के 180 दिनों बाद भी जांच अधिकारी आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहे, जिसका लाभ चंदन साहू को मिला। उसकी ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) का हवाला देते हुए डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की।
सुनवाई के बाद आरोप पत्र दाखिल नहीं होने पर अदालत ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह प्राथमिकी एटीएस के एसआई संजय दास ने 29 अप्रैल 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर दर्ज कराई है।
इस मामले में आरोपी मनिंद्र कुमार के खिलाफ पूर्व में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। चंदन साहू पर होटवार जेल में बंद रहने के बावजूद टेलीफोन के जरिए आपराधिक घटनाओं के लिए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है।
जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक अलग-अलग मामले दर्ज हैं।
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